छिंदवाड़ा, प्रदीप चौधरी : खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय, छिंदवाड़ा ने परासिया स्थित अपना मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के तहत निरीक्षण में पाई गईं गंभीर अनियमितताओं के आधार पर की गई। औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी शरद कुमार जैन ने बताया कि निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर्स में कई गंभीर खामियां पाई गईं। इसके बाद लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब इस स्टोर्स द्वारा दवाओं का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर तीन से पांच वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है। जैन ने कहा, “निरीक्षण में पाया गया कि अपना मेडिकल स्टोर्स द्वारा औषधि नियमावली का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते यह कठोर कार्रवाई आवश्यक थी।” प्रशासन ने अन्य मेडिकल स्टोर्स संचालकों को भी नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है। यह कार्रवाई जनता की सुरक्षा और औषधि व्यापार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के अन्य मेडिकल स्टोर्स पर भी निगरानी तेज करने के संकेत दिए हैं। View this post on Instagram Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन भोपाल: गिन्नौरी स्थित शासकीय हमीदिया कॉलेज की जर्जर बिल्डिंग फिर से गिरी, बड़ा हादसा टला भोपाल: छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में उमंग सिंघार का सरकार पर हमला, “बच्चों का कब्रिस्तान बना रही सरकार”