इंदौर। प्रदीप चौधरी। खाद्य सुरक्षा मानकों में गंभीर अनियमितताओं के मामले में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर विभाग ने सायाजी होटल्स (इंदौर) लिमिटेड के FL-3 बार लाइसेंस क्रमांक 22/2022/0057 और सहस्र फूड्स एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के FL-2 बार लाइसेंस क्रमांक 22/2022/0103 को निलंबित कर दिया है।जानकारी के अनुसार डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम ने दोनों प्रतिष्ठानों की जांच की थी। जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी अनियमितताएं सामने आने के बाद संबंधित खाद्य लाइसेंस पहले ही निलंबित किए जा चुके थे।इसके बाद आबकारी विभाग ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31(1) के तहत कार्रवाई करते हुए आदेश क्रमांक 6199 एवं 6201 जारी किए। आदेश के अनुसार दोनों प्रतिष्ठानों के बार लाइसेंस 31 मार्च 2027 तक अथवा खाद्य लाइसेंस बहाल होने तक, जो भी पहले हो, निलंबित रहेंगे।आबकारी विभाग की इस कार्रवाई को खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर सख्त प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन इंदौर में कारोबारी ने छोड़ा 9 पेज का पत्र, कई लोगों पर करोड़ों की आर्थिक प्रताड़ना के आरोप रील बनाना पड़ा भारी, सड़क पर लेटकर वीडियो बनाने वाली युवती पर केस