खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने कहा- अखबार की स्याही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तत्काल प्रभाव से लागू किए निर्देशनई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देशभर के खाद्य विक्रेताओं, रेस्तरां संचालकों, स्ट्रीट फूड वेंडर्स और फूड बिजनेस ऑपरेटरों को सख्त निर्देश जारी करते हुए खाने-पीने की वस्तुओं को अखबार में पैक करने या परोसने पर रोक लगा दी है। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।एफएसएसएआई के अनुसार अखबारों में उपयोग की जाने वाली स्याही में विभिन्न प्रकार के रसायन और रंग होते हैं, जो भोजन के संपर्क में आने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। गर्म और तैलीय खाद्य पदार्थों में ये रसायन आसानी से मिल सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है।प्राधिकरण ने कहा कि खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग और परोसने के लिए केवल खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप सामग्री का ही उपयोग किया जाना चाहिए। अखबार, मुद्रित कागज या अन्य गैर-खाद्य ग्रेड सामग्री का उपयोग खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।एफएसएसएआई ने सभी खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित मानकों का पालन करें। साथ ही स्थानीय प्रशासन और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमों के पालन की निगरानी करें और उल्लंघन मिलने पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय से कई स्थानों पर समोसे, पकौड़े, जलेबी और अन्य खाद्य पदार्थ अखबार में परोसने या पैक करने की प्रथा रही है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को देखते हुए इस पर रोक आवश्यक है। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन पारिवारिक विवाद में युवक की हत्या का खुलासा, भाई निकला हत्यारा विदुर नगर कैफे हत्याकांड का खुलासा, 9 आरोपी गिरफ्तार