बड़वानी। महिला पटवारी के साथ दुष्कर्म, प्रताड़ना और धमकी देने के मामले में बड़वानी की तृतीय जिला एवं सत्र न्यायालय ने तत्कालीन एसडीएम सेंधवा एवं वर्तमान में निलंबित डिप्टी कलेक्टर अभय सिंह खराड़ी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 1 लाख 1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।फैसला सुनाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी अधिकारी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। उल्लेखनीय है कि मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद फरार चल रहे अभय सिंह खराड़ी को 4 मई 2024 को बड़वानी पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद तत्कालीन उज्जैन कलेक्टर ने उन्हें निलंबित कर दिया था।अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी वर्ष 2016 से 2024 के बीच महिला पटवारी का लगातार यौन शोषण करता रहा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। दिसंबर 2023 में आरोपी ने पीड़िता के घर में घुसकर मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी भी दी थी।न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार आरोपी महिला को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करता था। वह उसके विवाह संबंधों में बाधा उत्पन्न करता था तथा फोन पर तेजाब फेंकने और अपहरण करने जैसी धमकियां देता था। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे बेहोशी की हालत में उसकी मांग में सिंदूर भरकर फोटो खींचे और बाद में उन्हीं तस्वीरों के आधार पर उसे ब्लैकमेल करने का प्रयास किया।मामले के दौरान आरोपी के खिलाफ वर्ष 2017 में पत्नी को बेहोशी का इंजेक्शन देकर जान से मारने की कोशिश के आरोप भी चर्चा में रहे। हालांकि वर्तमान फैसला महिला पटवारी द्वारा दर्ज कराए गए दुष्कर्म और प्रताड़ना के मामले में सुनाया गया है।न्यायालय के इस फैसले को महिला उत्पीड़न और पद के दुरुपयोग से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन जिले के बामनिया निवासी सरल हृदय शिक्षक, सरलता की मूरत, श्री जयेंद्र प्रसाद राठौर जी नहीं रहे’ देवास में 3 जून को होगी समान नागरिक संहिता पर उच्च स्तरीय समिति की बैठक