भोपाल। प्रदेश के थानों में लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सख्त रुख अपनाया है। मध्यप्रदेश के डीजीपी Kailash Makwana ने नई पदस्थापना नीति जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी एक ही थाने में एक ही पद पर अधिकतम 5 वर्ष तक ही पदस्थ रह सकेगा।जारी निर्देशों में कहा गया है कि सामान्यतः 4 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद संबंधित कर्मचारी का तबादला अनिवार्य माना जाएगा। साथ ही तय अवधि पूरी होने के बाद उसी थाने में उसी पद पर दोबारा पदस्थापना नहीं दी जाएगी। यदि किसी कर्मचारी को दोबारा उसी थाने में अलग पद पर पदस्थ करना हो तो कम से कम 3 वर्ष का अंतर जरूरी होगा।पुलिस मुख्यालय ने वर्ष 2025 में किए गए तबादलों के सकारात्मक परिणामों का हवाला देते हुए इस बार भी सख्ती से नियम लागू करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को तत्काल कर्मचारियों की पदस्थापना सेवा अवधि की समीक्षा करने को कहा गया है।निर्देशानुसार 1 जून से 5 जून 2026 के बीच तबादला आदेश जारी किए जाएंगे, जबकि संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को 15 जून 2026 तक नए थानों में जॉइन करना होगा। इसके अलावा लंबित जांच, अपराध केस डायरी और अन्य प्रकरणों का विधिवत प्रभार सौंपने के भी निर्देश दिए गए हैं।पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से 16 जून 2026 तक पालन रिपोर्ट भोपाल भेजने को कहा है। माना जा रहा है कि इस फैसले से थानों में पारदर्शिता बढ़ेगी और लंबे समय से जमे कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर निगरानी मजबूत होगी। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश, लखनऊ में 70 जज साइकिल से पहुंचे कोर्ट ट्विशा शर्मा मौत मामला सीबीआई को सौंपा, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना