प्रयागराज: ब्रेकिंग न्यूज – ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण के गंभीर आरोपों में बड़ा विकास हुआ है। प्रयागराज की विशेष POCSO अदालत (एडीजे रेप एवं POCSO स्पेशल कोर्ट) ने शनिवार को उनके और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।यह आदेश शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की ओर से दाखिल अर्जी पर आया है, जिन्होंने दावा किया था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण किया जा रहा है। उन्होंने अदालत में दो नाबालिग बच्चों को पेश किया था, जिनके बयान 13 फरवरी को कैमरे के सामने दर्ज किए गए थे।अदालत ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया। जज विनोद कुमार चौरसिया ने आदेश में कहा कि झूंसी थाना पुलिस को आरोपियों के खिलाफ POCSO एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होगी तथा निष्पक्ष, स्वतंत्र और शीघ्र जांच करनी होगी। अदालत ने मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन जांच की सख्त हिदायत दी।आशुतोष ब्रह्मचारी ने 28 जनवरी को धारा 173(4) के तहत अर्जी दाखिल की थी, जिसमें एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। आरोपों में आश्रम में बच्चों के यौन शोषण का दावा किया गया है।स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इन आरोपों को फर्जी और राजनीतिक साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आएगी और वे कानूनी तरीके से इसका सामना करेंगे। एक बयान में उन्होंने टिप्पणी की, “मैं योगी नहीं हूं जो केस हटवा लूं…”झूंसी थाने में अब एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच शुरू हो जाएगी, जिससे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। यह घटनाक्रम धार्मिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। View this post on Instagram Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन बागपत में शोक की लहर: महान देशभक्त, समाजसेवी और शिक्षक मास्टर सत्तार अहमद बसौद का निधन दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा – नेपाल के Gen-Z आंदोलन से प्रेरित था यूथ कांग्रेस का AI समिट में ‘शर्टलेस’ प्रोटेस्ट