इंदौर। आमिर खान। अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर शहर में होटल, लॉज, हॉस्टेल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में विशेष चेकिंग अभियान चल रहा है। बुधवार 12 नवंबर को बाहर से आए मजदूरों, किरायेदारों और होटल में ठहरने वालों की जानकारी नहीं देने पर 11 लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 व 233(ए) के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई किस पर हुई मकान मालिक (6): मोहम्मद रईस खान (तेजाजी नगर), समीम बी (गांधीनगर), निर्भय सिंह टाटिया (कनाडिया), सुभाष बौरासी (पलासिया), मिथलेश शुक्ला (बाणगंगा), अनिस हुसेन (चंदन नगर)। व्यवसाय मालिक (2): जयप्रकाश गुप्ता (सेंट्रल कोतवाली), विक्रम सिंह (कनाडिया)। होटल संचालक (3): दीपक गौर (आजाद नगर), प्रकाश गोयाडे (राजेंद्र नगर), दिलीप जाटव (हीरानगर)। पुलिस आयुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है कि किरायेदार, मजदूर, होटल मेहमान और हॉस्टेल छात्रों की पूरी जानकारी रोज थाने में देना अनिवार्य है। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सुरक्षा के लिए सभी जरूरी जानकारी संबंधित थाने में तुरंत दें। View this post on Instagram Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन चूहों का आतंक: रीगल चौराहे पर सैकड़ों बिल, नींव कमजोर होने से मंडराया खतरा स्कूल बसों की सुरक्षा के लिए पुलिस आयुक्त की सख्त हिदायत