रीवा । विश्वविद्यालय पुलिस थाना रीवा अंतर्गत कैलाशपुरी रीवा में रहने वाली महिला का रिस्तेदार आरोपी अजीत कुमार शर्मा ने चोरी से उसकी नहाते हुए अश्लील फोटो मोबाइल में खींचकर लगातार अश्लील फोटो को महिला के पति सहित अन्य लोगो के समक्ष वायरल करने की धमकी फ़ोन करके देता था तथा शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता था। और एक दिन उसके पति की अनुपस्थित में आरोपी ने घर में आकर महिला के साथ मारपीट किया। आरोपी के द्वारा आए दिन की जा रही प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने वर्ष 2024 में कैलाशपुरी स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली। विश्वविद्यालय थाना पुलिस जांच कर पाया कि आरोपी द्वारा मृतिका को अवैध संबंध बनाने के लिए उसकी अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना विश्वविद्यालय रीवा में आत्महत्या के लिए मजबूर करने के अपराध में अंतर्गत धारा 306 आईपीसी का मामला पंजीवध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से मोबाइल की जप्ती की गई,जिसमे मृतिका की अश्लील फोटो पाई गई।


मामला विचारण हेतु अपर सत्र न्यायालय रीवा के न्यायाधीश श्री यशपाल सिंह के न्यायालय प्रस्तुत हुआ। जिसमे माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा 12 गवाहो को प्रस्तुत किया गया तथा अश्लील फोटो और मोबाइल की सीडीआर पेश की गई।

सम्पूर्ण विचारण के पश्चात भी अभियोजन अपने मामले को आरोपी के खिलाफ संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। तत्पश्चात आरोपी अजीत कुमार शर्मा को अपराध धारा 306 आईपीसी के अपराध से माननीय अपर सत्र न्यायाधीश रीवा श्री यशपाल सिंह के द्वारा दोषमुक्त घोषित किया गया।
जिसकी आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार (शेरा) द्वारा की गई।

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By kushmendra

Journlist- NNW News(News National World)

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