कुख्यात बदमाश नितिन उर्फ अप्पी ठाकुर की जमानत माननीय न्यायालय ने की निरस्त, एन. डी. पी. एस. एक्ट के अपराध में जमानत पर छूटने पर आरोपी पुनःआपराधिक एवम् मादक पदार्थों की गतिविधियों में था संलिप्तइंदौर- राज्य शासन ने पिछले दिनों गंभीर मामलों के ऐसे अपराधियों, जिन्होंने जमानत प्राप्ति पश्चात पुनः गंभीर अपराध किए हों की जमानत निरस्त कराने हेतु आदेशित किया है।इसी तारतम्य में अधिकारियों के दिशा निर्देशन में पुलिस थाना परदेशीपुरा ने बीते दिनों नितिन उर्फ अप्पी पिता स्व. मुकेश पंवार निवासी आदर्श बिजासन नगर के विरुद्ध वर्ष 2018 में ड्रग्स तस्करी को लेकर दर्ज हुए अप.क्र.78/18 धारा 8/21एनडीपीएस दर्ज हुआ था जिसमें जमानत प्राप्ति उपरांत पुन: वर्ष 2019 में ड्रग्स की तस्करी कीइस संबंध में अप.क्र.348/19 धारा 8/21 एनडीपीएस पंजीबधद किया गया था। इस मामले में निरीक्षक थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी ने अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष जमानत निरस्त करने हेतु अपील प्रस्तुत की थी। जिसमें सहायक विशेष लोक अभियोजक श्री श्याम डांगी ने पुरजोर पैरवी की, फलस्वरुप माननीय न्यायालय ने तथ्यों से अवगत होकर व आरोपी की आपराधिक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए सामाजिक हित में निर्णय ले, नशे पर वार करते हुए इस अपराधी की जमानत निरस्त कर हुए इसे जेल दाखिल कराए जाने हेतु जेल वारंट जारी किया है। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन लोकगायिका नेहा सिंह राठौर के चुनावी राजनीति में उतरने की अटकलें तेज. बांड घोटाला क्या रंग नहीं दिखाएगा?