अंतरैला थाना में रहते भ्रष्टाचार पर दोष सिद्ध पाये जाने पर कार्यवाही करने की गई मांग। जवा/ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला मंत्री नरेंद्र सिंह बघेल ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को पत्र के माध्यम से सूचना देकर नवागत पनवार थाना प्रभारी आरएस बागरी के स्थानांतरण पर रोक लगाने की मांग की है आवेदन में उन्होंने बताया कि आवेदिका अमीना बानो पत्नी अजीम अली निवासी पटेहरा थाना अंतरैला ने तत्कालीन थाना प्रभारी उपनिरीक्षक आर. एस. बागरी के विरुद्ध पति को फर्जी तरीके से थाने लाकर हवालात में 4 घंटे बंद रखना तत्पश्चात अवैध रूप से 25 हजार रुपये लेकर छोड़ देने के सम्बन्ध में उप निरीक्षक के विरुद्ध आवेदन पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा को दिया गया था। आवेदन पत्र की जांच पुलिस महोदय के दिशा निर्देश पर एसडीओपी डभौरा के द्वारा की गई थी जिसमें आवेदिका के द्वारा लगाये गये सभी आरोप प्रमाणित पाये गये। जांचोपरांत प्रतिवेदन एसडीओपी डभौरा के द्वारा श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय को भेजा गया था किन्तु किसी कारणवश तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने कार्यवाही न करते हुए भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप को नस्तीबद्ध कर दिया था। आवेदक के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत सभी दस्तावेज प्राप्त कर पुलिस उपमहानिदेक को प्रस्तुत किया था। श्रीमान् के द्वारा समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत आरएस बागरी के विरुद्ध विभागीय जांच करने का आदेश दिया गया था करीब दो माह बीत जाने के बाद भी उपनिरीक्षक आरएस बागरी के विरुद्ध जांच प्रारम्भ नहीं की गई। जबकि मुख्यमंत्री म.प्र. शासन के द्वारा भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये जा रहे हैं। भ्रष्टाचार जैसे आरोप प्रमाणित होने के उपरांत भी उपनिरीक्षक आरएस बागरी को थाना पनवार में पदस्थ करने का आदेश जारी कर दिया गया है विभागीय नियमानुसार जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार से सम्बन्धित विभागीय जांच एवं आपराधिक प्रकरण लंबित हैंथाना का प्रभारी नहीं बनाये जाने के स्पष्ट रूप से निर्देश है आप जैसे ईमानदारी पुलिस अधिकारी के होते हुए आपके मातहत अधिकारी भ्रष्टाचारी उपनिरीक्षक आर. एस. बागरी को संरक्षण प्रदान करते हुए थाना प्रभारी पनवार में पदस्थ कर दिया गया है। यदि इसे तत्काल नहीं हटाया गया तो किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था निर्मित हो सकती है तो जिसकी जबाबदारी आप जैसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की होगी। उपनिरीक्षक आर. एस. बागरी थाना प्रभारी के रूप में जहां जहां पदस्थ रहे है सदैव भ्रष्टाचार एवं अवैध कृत्यों में लिप्त पाया गया है आम जनता इसके विरोध में रहती है जो भी सम्मानित व्यक्ति उपनिरीक्षक बागरी के विरुद्ध आवाज उठाता है उसे फर्जी मुकदमा झेलना पड़ता है।अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उपनिरीक्षक आर. एस. बागरी का थाना चोरहटा से थाना पनवार किया गया स्थानान्तरण निरस्त करते हुए इनको जिले से कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाय जिससे विभागीय जांच प्रभावित न हो।संलग्न – उपरोक्तानुसार आवेदन1:- माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।2:- माननीय गृहमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।3:- 4:- माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय, जहांगीराबाद भोपाल। श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला रीवा (म.प्र.)5:- माननीय विधायक दिव्यराज सिंह जी, विधानसभा क्षेत्र सिरमौर Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन किसी भी धर्म जाति में शादी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान… मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काज़ी… कहावत सुनी होगी अब सत्य… लोड सेटिंग के नाम पर अघोषित कटौती से किसानों के हाल बेहाल