सह अभियुक्तों को मामले को छिपाने के अपराध में 6-6 माह के कारावास और 5 हजार अर्थदंड से किया गया दंडित

त्योंथर, रीवा ।  रीवा जिला अंतर्गत विशेष पॉक्सो न्यायालय त्योंथर ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म करने के मामले में मुख्य आरोपी को कठोर सजा सुनाई है न्यायालय ने आरोपी विष्णु नामदेव उम्र (22) को पॉक्सो अधिनियम सहित संबंधित धाराओं में 20 वर्ष का सश्रम कारावास और अन्य धारा में 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई साथ ही उस पर कुल 5 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया।

मामला वर्ष 2024 का है सोहागी थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी को आरोपी बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोप है कि आरोपी ने किशोरी को पहले प्रयागराज में रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया, इसके बाद वह उसे नागपुर ले गया, जहां अपनी मौसी के यहां रहने के दौरान भी किशोरी का शारीरिक शोषण किया किशोरी के घर से लापता होने के बाद उसके पिता ने सोहागी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और किशोरी को नागपुर से दस्तयाब कर लिया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी के साथ सहयोग करने और घटना को छिपाने के आरोप में उसके माता-पिता, मौसा-मौसी और मामा को भी आरोपी बनाया गया था। न्यायालय ने इन सह अभियुक्तों को मामले को छिपाने के अपराध में 6-6 माह के कारावास और 5 हजार अर्थदंड से दंडित किया गया।

प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो धीरज सिंह ने की न्यायालय के फैसले के बाद अभियोजन पक्ष ने इसे नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों में कानून की सख्ती का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया।

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By kushmendra

Journlist- NNW News(News National World)

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