नई दिल्ली/धार। मध्यप्रदेश के धार स्थित विवादित भोजशाला- कमाल मौला परिसर से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए मुस्लिम समुदाय को परिसर से सटी एक अलग खुली जमीन पर जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति दी है। यह व्यवस्था अंतिम न्यायिक निर्णय तक अंतरिम रूप से लागू रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नमाज विवादित परिसर के भीतर नहीं, बल्कि उससे सटे अथवा निकट उपलब्ध कराई गई खुली जगह पर दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच अदा की जा सकेगी। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित प्रशासन को निर्देश दिया है कि इस व्यवस्था का पालन शांतिपूर्ण ढंग से सुनिश्चित किया जाए। यह मामला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसमें भोजशाला परिसर को मंदिर माना गया था। शीर्ष अदालत ने फिलहाल अंतिम निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखने और दोनों पक्षों के अधिकारों का संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से यह अंतरिम व्यवस्था लागू की है। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन चमत्कारी बाबा मोहनराम धाम बागपत में हुआ गुरु पूर्णिमा महोत्सव का भव्य आयोजन इंदौर पुलिस का ‘नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0’ अभियान सम्पन्न, तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ रचा इतिहास