RBI द्वारा लाइसेंस रद्द होने के बाद हाईकोर्ट का फैसला, पूर्व SBI CGM गिरीकुमार एम नायर संभालेंगे परिसमापन प्रक्रियानई दिल्ली। प्रदीप चौधरी। Paytm Payments Bank Limited (PPBL) को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत बंद करने का आदेश जारी किया है। साथ ही, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक (CGM) गिरीकुमार एम नायर को बैंक का आधिकारिक लिक्विडेटर (परिसमापक) नियुक्त किया गया है।आरबीआई ने 24 अप्रैल, 2026 को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 22(4) के तहत Paytm Payments Bank का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था। इसके बाद केंद्रीय बैंक ने दिल्ली हाईकोर्ट में बैंक को बंद करने और लिक्विडेटर नियुक्त करने के लिए याचिका दायर की थी।दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 जुलाई और 22 जुलाई, 2026 के आदेशों के माध्यम से PPBL के परिसमापन को मंजूरी देते हुए गिरीकुमार एम नायर को आधिकारिक लिक्विडेटर नियुक्त किया। न्यायालय के आदेश के अनुसार, वे 8 जुलाई, 2026 से बैंक के निदेशक मंडल की सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिसमापन की प्रक्रिया पूरी करेंगे।यह कार्रवाई बैंकिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में की गई है। अब बैंक के परिसमापन और शेष कानूनी प्रक्रियाओं की निगरानी आधिकारिक लिक्विडेटर के माध्यम से की जाएगी। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन देश-प्रदेश की बड़ी खबरें: असम में बाढ़ से तबाही, राम मंदिर दान विवाद पर SIT, NEET प्रदर्शन में कार्रवाई, MP की CAG रिपोर्ट में खुलासे रीवा में कांग्रेस नेता की हत्या : शांति विहार कॉलोनी में अज्ञात बदमाशों ने चाकू से किये हमला