भोपाल। मध्यप्रदेश में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस, नवीनीकरण और चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए गृह विभाग ने सभी पुलिस अधिकारियों को समय-सीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए और भविष्य में जांच प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो।गृह सचिव श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु ने बताया कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत नए लाइसेंस के आवेदनों का निराकरण 60 दिनों तथा लाइसेंस नवीनीकरण के आवेदनों का निराकरण 30 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है। वहीं, जांच पूरी होने के बाद संबंधित प्रतिवेदन 15 दिनों के भीतर भेजने के निर्देश दिए गए हैं।गृह विभाग की समीक्षा में सामने आया कि कुछ जिलों में जांच प्रतिवेदन लंबे समय से लंबित थे। इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने और भविष्य में निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।विभाग ने जांच प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए निजी सुरक्षा एजेंसियों के कार्यालयों का भौतिक सत्यापन कराने तथा आवेदकों के चरित्र सत्यापन के लिए CCTNS और ICJS जैसी डिजिटल प्रणालियों का उपयोग करने के निर्देश भी दिए हैं।गृह सचिव ने कहा कि जांच प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब रोकने के लिए आवेदकों को केवल आवश्यकता होने पर ही बुलाया जाए तथा किसी भी आवेदन को बिना कारण लंबित न रखा जाए। गृह विभाग का उद्देश्य निजी सुरक्षा एजेंसियों से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन इच्छापुर मार्ग भैरव घाट के पास बड़ा सड़क हादसा: टेंपो ट्रैवलर और बाइक की भीषण भिड़ंत में 2 की मौत 16 घायल राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से SIT गठन के दिए निर्देश