भोपाल। प्रदीप चौधरी।।मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दतिया से निर्वाचित विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त किए जाने को पूरी तरह विधि सम्मत बताया है। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि विशेष जिला न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा राजेंद्र भारती को तीन वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाए जाने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय के 10 जुलाई 2013 के आदेश के तहत उनकी सदस्यता 2 अप्रैल 2026 से शून्य कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के अनुसार यदि किसी जनप्रतिनिधि को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है, तो वह दोषसिद्धि की तिथि से ही अयोग्य हो जाता है। इसी प्रावधान के तहत राजेंद्र भारती की सीट स्वतः रिक्त मानी गई और विधानसभा सचिवालय द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी आशा रानी सिंह की सदस्यता 10 वर्ष की सजा होने पर समाप्त की गई थी, जबकि 2019 में प्रह्लाद लोधी की सदस्यता भी 2 वर्ष की सजा के बाद समाप्त हुई थी, हालांकि बाद में हाईकोर्ट से स्थगन मिलने पर उनकी सदस्यता बहाल हो गई थी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उन्होंने हमेशा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया है और न्यायालय के आदेशों का पालन करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी 5 अप्रैल को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा की जयंती के आयोजन की तैयारियां सचिवालय में जारी हैं। अंत में उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश का पालन किया गया है और भविष्य में भी न्यायालय जैसा निर्देश देगा, उसका पूरी तरह पालन किया जाएगा। View this post on Instagram Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन इंदौर पुलिस का नशे के सौदागरों पर सख्त वार, आदतन आरोपी रेहान उर्फ मांडा 6 माह के लिए जेल भेजा गया Fake toothpaste factory busted in Delhi, fraud was being committed in the name of Sensodyne.