इंदौर: खजराना थाना क्षेत्र के कुख्यात अपराधी मनोज उर्फ मनोहर (पिता: रामचरण नागर, उम्र: 50 वर्ष, निवासी: 56, धीरज नगर, खजराना, हाल पता: 477, एम.आर.3, महालक्ष्मी नगर, लसूडिया, इंदौर) के खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के 5 बड़े मामले दर्ज हैं। हाल ही में मई 2024 में उसे 3 वर्ष के लिए बाउंड ओवर किया गया। यह खबर इंदौर में संपत्ति विवादों से जुड़े फर्जीवाड़े के प्रति नागरिकों को सतर्क करने के लिए है। आपराधिक रिकॉर्ड: खजराना 66/16: धारा 384, 420, 447 भादवि (उत्पीड़न, धोखाधड़ी, अवैध प्रवेश)। खजराना 976/19: धारा 120बी, 34, 420, 467, 468 भादवि (साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी)।विवरण: न्याय नगर में प्लॉट नंबर 224-ए की फर्जी बिक्री। खजराना 1270/19: धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 34 भादवि (धोखाधड़ी, जालसाजी, साजिश)। खजराना 249/21: धारा 420, 467, 468, 471, 384, 386, 387, 388, 120बी भादवि (धोखाधड़ी, जालसाजी, धमकी, साजिश)। खजराना सि.सि.46/24: धारा 110 जा.फौ. (27 मई 2024 को 3 वर्ष के लिए बाउंड ओवर)। विवरण पैटर्न: मनोज पर ज्यादातर मामले संपत्ति धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजों से जुड़े। कानूनी स्थिति: धारा 420, 467, 468 में 7-10 वर्ष की सजा संभव। हाईकोर्ट ने 2020 में एक मामले में जमानत दी। पुलिस कार्रवाई: इंदौर पुलिस आयुक्त के निर्देश पर खजराना थाना सक्रिय। नागरिकों से अपील है कि संपत्ति सौदों में सावधानी बरतें और शिकायत के लिए खजराना थाने से संपर्क करें। View this post on Instagram Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन पुराने विवाद के चलते स्कूटी सवार लड़के को पत्थर मारने पर लड़के ने लड़की को मारी टक्कर पं. दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर 25 सितंबर को मध्यप्रदेश में होंगे भव्य आयोजन