इंदौर। प्रदीप चौधरी। : जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी, इंदौर ने पूर्व आदेश (क्रमांक 931-932/री.ए.डी.एम./2025, दिनांक 20/09/2025) में संशोधन करते हुए नया आदेश (क्रमांक 949/री.ए.डी.एम./2025) जारी किया है। इसके तहत आपातकालीन सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, नगर निगम के कचरा वाहनों और अन्य अनुबंधित वाहनों को शहर के प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश के लिए पूर्णकालिक छूट प्रदान की गई है। जिला दण्डाधिकारी शिवम वर्मा द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश में कहा गया है कि शेष प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे। यह आदेश इंदौर संभाग आयुक्त, पुलिस आयुक्त, नगर निगम आयुक्त, पुलिस उपायुक्त (यातायात व अन्य जोन), इंदौर विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला आपूर्ति नियंत्रक और सूचना एवं प्रकाशन विभाग सहित सभी संबंधित पक्षों को सूचनार्थ और पालन हेतु प्रेषित किया गया है। आदेश के तहत नगर निगम को धारा-116 के अनुसार आवश्यक संकेत पटल लगाने और सूचना एवं प्रकाशन विभाग को जनहित में समाचार पत्रों में प्रकाशन के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम शहर में आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं की सुचारुता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। View this post on Instagram Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन चूहे ने एयरपोर्ट पर मचाया हंगामा: यात्री की पैंट में घुसकर काटा, मेडिकल सुविधा नदारद पुलिस वर्दी में वायरल वीडियो पर सख्ती, इंदौर के इन्फ्लूएंसर की जांच शुरू