प्रदीप चौधरी।। आदेश: संभागायुक्त दीपक सिंह ने इंदौर के वार्ड क्रमांक-58 के पार्षद अनवर कादरी को पार्षद पद से हटाने की कार्रवाई के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। प्रतिउत्तर की समय-सीमा: कादरी को 25 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे संभाग आयुक्त न्यायालय में स्वयं या विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से लिखित जवाब दस्तावेजी साक्ष्य के साथ तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने का आदेश। परिणाम: निर्धारित समय पर जवाब न देने पर एकतरफा कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। आरोप: महापौर पुष्यमित्र भार्गव के 20 जून 2025 के पत्र में कादरी पर देशद्रोह, अपराधिक प्रवृत्ति, और लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग और प्रेरणा देने के आरोप। पुलिस उपायुक्त के प्रतिवेदन में कादरी के खिलाफ बाणगंगा थाने में धारा 64, 64(2)(एम), 351(3) बी.एन.एस. और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामले दर्ज। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने कादरी की गिरफ्तारी या सूचना के लिए 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया। अपराधिक रिकॉर्ड: कादरी के खिलाफ 10 थानों (संयोगितागंज, सदर बाजार, खजराना, बाणगंगा, चंदन नगर, जूनी इंदौर, सराफा, छोटी ग्वालटोली, एमजी रोड, और महाकाल उज्जैन) में 20 से अधिक प्रकरण दर्ज। संभागायुक्त का आरोप: कादरी के कृत्यों से इंदौर में सामाजिक सद्भावना को ठेस और सांप्रदायिक वातावरण बिगाड़ने का प्रयास। मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 19(1)(अ) के तहत कार्रवाई प्रस्तावित। संभागायुक्त ने कादरी को 25 अगस्त को जवाब प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया, अन्यथा एकतरफा कार्रवाई होगी। View this post on Instagram Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन कल देर रात विजय नगर थाना क्षेत्र में पान थूकने का विरोध करने पर हुए हत्याकांड का एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज नेशनल वर्ल्ड के पास मौजूद आवारा श्वानो को पकड़कर शेल्टर में रखें, अड़ंगा डालने वालों पर कार्रवाई करें: सुप्रीम कोर्ट