भोपाल/सीहोर,/प्रदीप चौधरी।। 05 अगस्त 2025: इंदौर के अधिवक्ता प्रकाश यादव ने पंडित प्रदीप मिश्रा और उनके सहयोगियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक, सीहोर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और कोतवाली थाना प्रभारी को शिकायत पत्र सौंपा है। शिकायत में पंडित प्रदीप मिश्रा पर हत्या, आपराधिक मानव वध, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने, हत्या का षड्यंत्र रचने और शासकीय कार्यों में बाधा डालने जैसे संगीन अपराधों के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने की मांग की गई है। प्रकाश यादव ने अपने शिकायत पत्र में बताया कि पंडित प्रदीप मिश्रा, जो सीहोर जिले के चितोदिया हेमा गांव के निवासी हैं, द्वारा कुबेरेश्वर धाम मंदिर की स्थापना की गई है। आरोप है कि मिश्रा और उनके सहयोगी हिंदू धर्म और आस्था का दुरुपयोग कर भोली-भाली जनता को भ्रमित करते हैं। वे कथित तौर पर पूजा-पाठ के नाम पर अवैध वसूली करते हैं और बिना किसी धार्मिक विशेषज्ञता के लाइसेंस के अकूत संपत्ति अर्जित कर चुके हैं। शिकायत में कहा गया है कि पंडित मिश्रा द्वारा बिना सुरक्षा इंतजामों और प्रशासनिक अनुमति के कुबेरेश्वर धाम में लाखों लोगों को एकत्र किया जाता है, जिससे जान-माल का जोखिम बढ़ता है। विशेष रूप से, 05 अगस्त 2025 को कावड़ यात्रा के दौरान भोपाल-इंदौर सड़क पर जाम और भगदड़ की स्थिति में दो महिलाओं की मृत्यु हो गई, जबकि 15-20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। शिकायतकर्ता ने इसे जानबूझकर किया गया कृत्य बताया, जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त करना और अवैध धन संग्रह करना है। इसके अतिरिक्त, 16 फरवरी 2023 को रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान 17 किमी लंबा जाम, एक महिला की मृत्यु और 10 से अधिक महिलाओं के लापता होने की घटना का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही, 20 दिसंबर 2024 को मेरठ, उत्तर प्रदेश और 11 अप्रैल 2025 को चूरू, राजस्थान में शिवमहापुराण कथा के दौरान भीड़ के कारण हुए हादसों में कई लोगों के घायल होने और संपत्ति के नुकसान की घटनाओं को भी जोड़ा गया है। प्रकाश यादव ने आरोप लगाया कि पंडित मिश्रा और उनके सहयोगी जानबूझकर बिना सुरक्षा इंतजामों और अनुमति के धार्मिक आयोजन करते हैं, जिससे जनता की जान-माल को खतरा होता है और उनकी प्रसिद्धि बढ़ती है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि पंडित मिश्रा और उनके सहयोगियों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रकाश यादव (अधिवक्ता)पता: 201/2, मिलिंदा मेनोर, आर.एन.टी. मार्ग, इंदौर (म.प्र.)मोबाइल: 99935-62247 View this post on Instagram Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन भोपाल: सीएम हेल्पलाइन के “हंटर” से हायर एजुकेशन के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को नोटिस भाजपा 10 अगस्त से शुरू करेगी ‘हर घर तिरंगा’ अभियान, तिरंगा यात्रा के साथ कुशाभाऊ ठाकरे जयंती भी मनाएगी
You must be logged in to post a comment.