प्रदीप चौधरी। इंदौर में 01 अप्रैल 2025 को सड़कों पर अवैध रूप से बसें खड़ी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई से संबंधित है।इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर सड़कों पर बसें खड़ी कर यातायात बाधित करने वाले बस संचालकों के खिलाफ सख्त कदम उठाया गया। जिला प्रशासन, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO), और यातायात पुलिस के संयुक्त अभियान में 7 बसों को जप्त किया गया। यह कार्रवाई रिंग रोड और तीन इमली क्षेत्र में अचानक चेकिंग के दौरान की गई, जहाँ बसें अवैध रूप से खड़ी पाई गईं। View this post on Instagram क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पहले भी बस संचालकों को कई बार बैठकें कर निर्धारित पार्किंग स्थलों पर बसें खड़ी करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन नियमों का पालन न करने के कारण यह कदम उठाना पड़ा। जप्त की गई बसें विभिन्न ट्रैवल कंपनियों की थीं, जिनके नंबर और नाम भी सूचीबद्ध किए गए हैं। यह कार्रवाई मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत की गई और आगे भी जारी रहेगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शप्रदीप कुमार शर्मा, एआरटीओ राजेश गुप्ता, तहसीलदार जूनी इंदौर, ट्राफिक टी.आई. अमिता सिंह, परिवहन निरीक्षक जितेन्द्र गुर्जर द्वारा कार्यालय के विशेष जांच दल के साथ संयुक्त रूप से रिंग रोड़ एवं तीन ईमली पर आकस्मिक चैकिंग की गई। चैकिंग के दौरान बस क्रमांक MP41ZF6775 मां शारदा ट्रेवल्स, UP75CT5443 मां वैष्णों ट्रेवल्स, AR11B6777 राठौर ट्रेवल्स, MPO7ZY8090, MP09P0450 नवदीप ट्रेवल्स, MP7OZB4089 समरीन ट्रेवल्स, MP07ZN9009 शताब्दी ट्रेवल्स कुल 07 बसें अवैध रूप से रिंगरोड़ व तीन ईमली ब्रिज के नीचे खड़ी पाई गई। इन सभी बसों को मोटरयान अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर जप्त किया गया। यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन विशाल माडर्न पब्लिक स्कूल इंटौरा में मनाया गया वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम “इंदौर पुलिस कमिश्नर ने चार उत्कृष्ट पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार से किया सम्मानित”