प्रदीप चौधरी। आलोक खरे के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश करने की अनुमति उप मुख्यमंत्री/वाणिज्यिक कर मंत्री ने जारी कर दी है, किसी भी दिन खरे के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जा सकता हैखरें और खरे की पत्नी को जेल भेजे जाने का भय है, इसलिए खरे ने विदेश भागने की तैयारी की और शासन से विदेश जाने की अनुमति मांगी View this post on Instagram वन्दना शर्मा उप सचिव वाणिज्यिक कर ने दिनांक 12/03/2025 को आबकारी आयुक्त को आदेश भेज कर खरे के द्वारा दुबई यात्रा के लिए मांगी अनुमति अमान्य कर दी हैइसे शासन ने एक आरोपी को विदेश भागने से रोक दिया जाने की दृष्टि से देखा जा रहा हैइंदौर सहायक आबकारी आयुक्त पदस्थ रहते खरे और इनकी पत्नी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में भ्रष्टाचार अधिनियम में अपराध दर्ज है, खात्मा का खेल फेल हो चुका है। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन लंग स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट के तहत मालवा मिल क्षेत्र में निशुल्क जांच शिविर का आयोजन मनिकवार मुड़हा परिवार के घर पहुंचा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल