पीड़ितो ने जांचदल गठित कर सीमांकन कराये जाने एवं पट्टा दिलाये जाने की गई मांग।

News National World/ रीवा/ पूर्व विधायक रामगरीब आदिवासी के नेतृत्व में आज सैकड़ो की संख्या में पीड़ित गरीब, मजदूर, आदिवासियों ने कलेक्ट्रेट रीवा पहुचकर रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सिरमौर तहसीलदार के द्वारा दिए गए बेदखली आदेश को वापिस करने की मांग एवं प्रार्थीगणों को पट्टा दिलाये जाने की मांग की है।
बताया जाता है कि ग्राम सिरमौर पटवारी हल्का सिरमौर राजस्व निरीक्षक मण्डल गिर्द तहसील सिरमौर जिला रीवा मप्र.अंतर्गत आराजी खसरा क्रमांक 261/1 रकवा 12.49280. 201/2 रकबा 0.00000, 261/2/2 रकवा 0.538है। 261/3 रकवा 1.10080 26124 रकबा 1.10080, 261/5 रकवा 0.637 हे., एवं 259/2 रकवा 7 68980 स्थित है
यह कि आराजी खसरा क्रमांक 261/1 रकवा 12.492 हे0 एवं 259/2 रकवा 7.6898 शासन की भूमि है जिसमें आराजी खसरा क्रमांक 25/2 रकबा 7.689 हे. में प्रार्थीगणों का मकान बना हुआ है जिसमें प्रार्थीगण निवास कर रहे है। आराजी खसरा क्रमांक 261/2/2 261/3261/4 261/5 में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण और कब्जा नहीं किया गया है प्रार्थीगणों के द्वारा सिर्फ आराजी खसरा क्रमांक 259/2 रकवा 7.689हें पर मकान बनाया  है जिसमें सभी लोग वर्षों पूर्व से निवासरत है।


   यह कि गरीब मजदूर आदिवासी लोग भूमिहीन व्यक्ति है जिनके पास कही कोई जमीन नही है जिन्हें बलपूर्वक बेदखल किया जा रहा है गरीब लोग पैसा मगाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण किया जाना न्याय संगत हैं।
आरोप है कि पटवारी हल्का रामाश्रय आर्या के द्वारा जो जांच की गई थी वह जांच हरिओम द्विवेदी राकेश कुमार शुक्ला, शैलेन्द्र द्विवेदी, गया प्रसाद के दबाव प्रभाव में आकर की गई है जबकि आराजी खसरा क्रमांक 261/1 रकवा 12.4920 भी शासकीय भूमि है उक्त भूमि कहा पर है पटवारी हल्का के द्वारा गलत जांच की गई है जिससे सही जांच कराकर व्यवस्थित तरीके से प्रार्थीगणों का घर निर्माण कराया जाना न्याय संगत है।


उत्तरी सीमा में लगी हुई भूमि है जो शासकीय भूमि है जिसमें राकेश कुमार शुक्ला व अन्य लोगो ने भी अवैध कब्जा किया है तथा गरीब प्रार्थियों को आराजी क्रमांक 259/2 रकवा 7.689 हे0 से भी बेदखल करना चाह रहे है जबकि राकेश कुमार व अन्य लोगों का रकवा कम है लेकिन कब्जा अधिक भूमि पर शासकीय भूमि पर किये है जिसमें सही सही जांच किया जाय।
   यह कि तहसीलदार सिरमौर द्वारा प्रार्थीगणों को बेदखल किय जाने हेतु 7 दिवस की नोटिस जारी की गई है जिससे शासकीय आराजित भूमि खसरा क्रमांक 259/2, 261/1 का सीमांकन वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों से सीमांकन कराकर प्रार्थीगणों को पट्टा दिलाया जाय।

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By kushmendra

Journlist- NNW News(News National World)

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