बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तयनई दिल्ली। प्रदीप चौधरी।। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न मामले में शुक्रवार को बीजेपी नेता बृजभूषण शरण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश पारित किया। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने छः में से पांच महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर बृज भूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दे दिया। जबकि, एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में बरी कर दिया गया। कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए और 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपी और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 26 अप्रैल को बृजभूषण शरण सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने इस मामले की फिर से जांच कराने की मांग की थी 18 अप्रैल को सिंह की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि 7 सितंबर 2022 को घटना वाले दिन वह भारत में नहीं था। बृजभूषण ने इस तथ्य की दिल्ली पुलिस से जांच करने का आदेश देने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने 4 अप्रैल को आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था कोर्ट ने 20 जुलाई 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को जमानत दी थी 7 जुलाई 2023 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए, दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में सिंह के खिलाफ छः बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दाखिल किया है। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन नगर निगम के सौ करोड़ घोटाले में फरार एक्जीक्यूटिव इंजीनियर गिरफ्तार शिक्षकों के आधे से अधिक पद खाली