भोपाल। धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से बेलगाम चलने वाले लाउडस्पीकर पर लगाई जाएगी रोक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से चलेंगे लाऊड स्पीकर। मध्यप्रदेश में अब खुले में नही बिक सकेंगे मास और मछली सार्वजनिक स्थानों और मुख्य बाज़ारो में खुले में बेचने पर लगाई गई पूर्ण तरह से रोक। *मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहली बैठक में लिए बड़े फैसले,मास,लाउडस्पीकर**सुनिए क्या कहा प्रदेश नएसीएम ने*https://youtu.be/GKi1abY6tlU MP सीएम डॉ. मोहन यादव के निर्णयपहली कैबिनेट की बैठक हुईकई बड़े निर्णय लिए गए हैं।खुले में मांस नही बिकेगा,इसके लिए पूरा अमल हो। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का नामकरनराज्य सरकार का डीजी लॉकर बनेगा, आदतन अपराधियो की जमानत रद्द कर बड़ी कार्यवाहियां हो। हर जिले में एक्सीलेंस कॉलेज बनेगा। तेंदूपत्ता संग्रहन की सीमा 4000 प्रति बोरा की गई।अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के साथ ही नामान्तरण होगा। भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से आदेश प्राप्त कर गृह विभाग, मप्र शासन ने धार्मिक स्थलों तथा अन्य स्थलों में अनियमित अथवा अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में आदेश जारी किए । Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन शासकिय स्कूलो के बच्चो को मिले नये ऊनी वस्त्र एवं स्वेटर अवैध फायर आर्म्स पर पुलिस ने की कार्यवाही.
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