1500 को 21500 बनाकर निकाली थी खाते से रकमशहडोल। विनय शुक्ला। ग्राम पंचायत के चेक में हेराफेरी कर राशि निकासी करने वाले ब्यौहारी निवासी एक 38 वर्षीय आरोपी को ब्यौहारी न्यायालय ने 5 वर्ष कारावास के साथ 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। बता दें कि, निसार अहमद अपर सत्र न्यायाधीश, ब्यौहारी ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है।संभागीय जनसंपर्क अधिकारी, अभियोजन नवीन कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि, उक्त प्रकरण में शासन की ओर से आर के चतुर्वेदी अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी (ब्यौहारी) ने पैरवी की है। आरोपी रामराज गुप्ता पिता गोबिन्द प्रसाद गुप्ता, 38 वर्ष, निवासी वार्ड नं.11, ब्यौहारी को धारा 467 में 5 वर्ष कारावास और 5 हजार रूपये अर्थदण्ड व धारा 468 में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 4 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। यह है संपूर्ण घटना क्रमपरिवादी मो. मुनीर खान ने न्यायालय में परिवाद पेश किया था कि, आरोपी ने ग्राम पंचायत सरसी को विज्ञापन प्रकाशन का बिल 15 सौ रूपये का दिया गया था। जिस पर पंचायत ने उक्त राशि का चेक आरोपी को दिया। जिसमें कूटरचना कर आरोपी ने दिनांक 21 जनवरी 2014 को बैंक से ग्राम पंचायत सरसी के खाते से 1500 के स्थान पर 21500 रूपये आहरित कर लिया है।आरोपी रामराज ने इस तरह कूटरचना के माध्यम से ग्राम पंचायत के खाते से कुल 20 हजार की राशि अधिक निकाल लिया था। जिसके विरूद्ध परिवाद एवं जनपद पंचायत के जांच प्रतिवेदन के आधार पर विचारण में आरोपी के विरूद्ध मामला प्रमाणित हुआ और आरोपी को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया गया है। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन शहडोल पुलिस व्यवस्था की खुली पोल: बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत कर्मी के घर पर अज्ञात चोरों ने की चोरी, सुने घर से लाखों का माल ले उड़े बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है!