इंदौर मध्यप्रदेश। प्रदीप चौधरी। दहेज प्रताडित महिला द्वारा आत्महत् या के लिये जिम्मेदार आरोपी पति को हुआ/ सात वर्ष का कारावास… इंदौर जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 31.03.2023 को माननीय न्यायालय- राकेश कुमार ठाकुर, पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर (मध्य प्रदेश), ने थाना लसुडिया के रजिस् ट्रेशन नंबर 1200463 / 2015, अपराध क्रमांक 407/2015 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी अभिषेक उर्फ बंटी पिता अशोक यादव, उम्र 33 वर्ष, निवासी मकान नंबर आर 528, महालक्ष्मी नगर इंदौर – (मध्य प्रदेश) 304-बी भा. दं. सं. में 7 वर्ष का साधारण कारावास व धारा 498-ए भा.दं.वि. में 2 वर्ष का साधारण कारावास तथा धारा 3 सहपठित धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 1 वर्ष का साधारण कारावास एवं कुल 5000/ रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक शोभादशीरे द्वारा की गई। घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि क्रिप्श हॉस्पिटल, महालक्ष्मी नगर, इंदौर से थाना लसुडिया पर सूचना प्राप्त हुई कि अज्ञात कारण से से मृत अवस्था में तृप्ति यादव पत्नी अभिषेक यादव को उसके ससुर अशोक यादव लेकर आये, जिसकी सूचना पर थाना लसुडिया पर मर्ग क्रमांक 32/2015 धारा 174 दं.प्र.सं. का कायम किया ।एम. व्हाय. हॉस्पिटल में पी.एम. करवाया गया। मर्ग जाच के दौरान मृतिका की माँ आशाबाई एवं भाई अर्पित के कथन लेख किये गए। उनके द्वारा जाँच में बताया गया कि मृतिका के पति अभिषेक, ससुर अशोक, सास शकुंतला, ननद प्रीति, रितु एवं नंदोई मनोहर द्वारा शादी में दहेज कम लाने की बात पर से छोटी-छोटी बातों पर मृतिका से विवाद किया और उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित किया। प्रताड़नाओं से तंग आकर मृतिका ने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जाँच उपरान्त थाना लसुडिया के अपराध क्रमांक 407/2015 धारा 304-बी, 498-ए, 34 भा.दं.वि. एवं धारा 34 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया।संपूर्ण अनुसंधान पश्चात अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 304-बी भा.दं.सं. के अन् तर्गत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर से अभियुक्तगण को उक्तदण्ड से दण्डित किया गया। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन वडोदरा और हरिद्वार के बीच चलेगी सुपरफास्ट ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन लोकायुक्त कार्यालय इंदौर द्वारा गोगावा तहसील,जिला खरगोन के पटवारी जितेंद्र सोलंकी के विरुद्ध अनुपातहीन संपत्ति कर प्रकरण दर्ज कर सर्च कार्रवाई।
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