नई दिल्ली। लुटियंस दिल्ली में 5 सितंबर को प्रस्तावित CJP मार्च और अन्य विरोध प्रदर्शनों को टालने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। याचिका में 12-13 सितंबर को प्रस्तावित BRICS समिट के बाद तक मार्च को स्थगित करने की मांग की गई थी।सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई ठोस वजह सामने नहीं है, जिसके आधार पर यह माना जाए कि प्रस्तावित प्रदर्शन के कारण कोई अप्रिय घटना होगी। कोर्ट ने CJP और अन्य समूहों के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनों को टालने से इनकार कर दिया।CJI सूर्य कांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पक्ष शांतिपूर्ण, जिम्मेदार और कानून के मुताबिक व्यवहार करें।सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद अब 5 सितंबर को प्रस्तावित मार्च को लेकर प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन राजधानी शर्मसार: चलती बस में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, धमकी देकर चुप कराने की कोशिश सुप्रसिद्ध सिंगर तपस्या ठाकुर के पहले सिंगिंग शो में सुरों ने जीता सभी का दिल