देवास। मूर्तियों के निर्माण और विसर्जन से होने वाले जल एवं पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए देवास जिले में प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) और रासायनिक सामग्री से बनी मूर्तियों के निर्माण, विक्रय और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋतु राज सिंह ने स्वास्थ्य हित और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश 13 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।यह कार्रवाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई है। आदेश के अनुसार जिले में मूर्तियों के निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक सामग्री, पारंपरिक मिट्टी और गोबर का उपयोग किया जा सकेगा। POP अथवा किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से मूर्तियों का निर्माण, विक्रय, जिले से बाहर परिवहन अथवा बाहर से देवास जिले में लाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।मूर्तियों के रंग-रोगन के लिए भी केवल प्राकृतिक और गैर-विषाक्त रंगों के इस्तेमाल की अनुमति होगी। नगर निगम एवं स्थानीय निकाय निर्माण स्थलों का भौतिक सत्यापन करेंगे। निरीक्षण के दौरान POP या रासायनिक सामग्री से निर्मित प्रतिमाएं अथवा निर्माण सामग्री मिलने पर उन्हें जब्त कर नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के तहत निपटाया जाएगा।विसर्जन के बाद 24 घंटे में हटाना होगा अवशेषप्रशासन ने मूर्ति विसर्जन को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विसर्जन से पहले फल-फूल, नारियल, वस्त्र-आभूषण, कागज और प्लास्टिक से बनी पूजन सामग्री को अलग एकत्र किया जाएगा। स्थानीय निकाय इन सामग्रियों का ठोस अपशिष्ट नियमों के अनुसार निपटारा करेंगे।वहीं, विसर्जन के 24 घंटे के भीतर मूर्तियों से निकलने वाले बांस, रस्सी, मिट्टी सहित अन्य अवशेषों को एकत्र कर नगरीय निकायों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।उल्लंघन पर आपराधिक कार्रवाईआदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM) और एसडीओपी को अपने-अपने क्षेत्र में आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य धार्मिक आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण और जलस्रोतों को प्रदूषण से बचाना है। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन VIP एंट्री को लेकर विवाद, BJP विधायक की बेटी पर महिला SI को थप्पड़ मारने का आरोप इंदौर में शक्कर की किल्लत के संकेत! D-Mart में प्रति ग्राहक 5 किलो की सीमा