इंदौर। हीरा नगर थाना पुलिस ने शासकीय आईटीआई की एक महिला गेस्ट फैकल्टी के खिलाफ कोर्ट के निर्देश पर अमानत में खयानत से संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। आरोप है कि महिला फैकल्टी शासन की योजना के तहत दिव्यांग छात्र-छात्राओं को मिलने वाले निशुल्क भोजन के एवज में उनसे हर महीने 2 से 3 हजार रुपए की वसूली कर रही थी। मामले में फरियादी दिव्यांग छात्रा अंजू कोहली ने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया था। शिकायत पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस को प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके बाद हीरा नगर पुलिस ने आरोपी गेस्ट फैकल्टी इंद्रा जाटव पति अनिल जाटव, निवासी राजीव आवास विहार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की।शिकायत के अनुसार, शासकीय आईटीआई में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शासन की जनकल्याणकारी योजना के तहत निशुल्क भोजन की व्यवस्था है। आरोप है कि इसका लाभ विद्यार्थियों को देने के बजाय आरोपी महिला फैकल्टी उनसे हर महीने 2 से 3 हजार रुपए लेती थी।यह भी आरोप है कि शनिवार और रविवार को मेस बंद रहने का फायदा उठाकर विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध कराने के नाम पर प्रति छात्र 500 से 700 रुपए अतिरिक्त लिए जाते थे। लगातार पैसों की मांग से परेशान होकर छात्रा अंजू कोहली ने न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत की।कोर्ट के निर्देश के बाद हीरा नगर पुलिस ने आरोपी गेस्ट फैकल्टी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। मामले में पुलिस आरोपों से जुड़े तथ्यों और लेन-देन की जांच कर रही है। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन इंदौर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 34 पेटी अवैध शराब जब्त कॉलेजों में प्रवेश की तारीख बढ़ी, अब 31 अगस्त तक होंगे एडमिशन