11 साल के बहिष्कार और जुर्माने की घोषणा का आरोप, जबरन वसूली व धमकी की धाराओं में मामला दर्जबड़वानी। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में सगोत्र विवाह करने वाले नवविवाहित दंपती और उनके परिवार का कथित सामाजिक बहिष्कार करने तथा शादी में शामिल लोगों पर जुर्माना लगाने के मामले में पुलिस ने कुशवाहा समाज के पांच पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।राजपुर थाना प्रभारी एम.एस. ठाकुर ने बताया कि विभिन्न स्तरों पर प्राप्त शिकायतों की जांच के बाद कुशवाहा समाज के जिला अध्यक्ष रमेशचंद्र कुशवाहा, पूर्व जिला अध्यक्ष घनश्याम धनगर, नगर अध्यक्ष मानशाराम पंचाले, सचिव नरेंद्र सादुडिया और प्रतिनिधि सतनाम कुशवाहा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में जबरन वसूली, आपराधिक धमकी और समान आशय से अपराध करने के आरोप में प्रकरण दर्ज किया गया है।पुलिस के अनुसार, 1 मई को हर्ष और निकिता ने दोनों परिवारों की सहमति से सगोत्र विवाह किया था। आरोप है कि विवाह से पहले समाज के कुछ पदाधिकारियों ने बैठक कर निर्णय लिया था कि यदि यह विवाह हुआ तो दोनों परिवारों का 11 वर्षों तक सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक परिवार पर 51-51 हजार रुपये का जुर्माना और विवाह में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति से 2,100 रुपये दंड के रूप में वसूलने का फैसला किया गया था।शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर पांचों पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि प्रकरण की विस्तृत जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन आगरा में आयोजित ‘लिटिल रनवे स्टार्स’ रैंप वॉक की विजेता बनीं गाजियाबाद की स्मार्टी पंडित जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन: BJP के 3 राज्यसभा सांसदों को नोटिस जारी, चुनाव रद्द होने पर फिर हो सकते हैं चुनाव