उज्जैन/बड़नगर। सोशल मीडिया के माध्यम से महिला से दोस्ती कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला 8 मई 2026 को सुनाया गया।पुलिस के अनुसार पीड़िता ने वर्ष 2022 में थाना बड़नगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी नितेश सिंह ने फेसबुक पर स्वयं को अविवाहित बताकर उससे दोस्ती की थी। इसके बाद शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में आरोपी की वास्तविकता सामने आने पर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।मामले में थाना बड़नगर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपहरण, दुष्कर्म, बार-बार दुष्कर्म और धमकी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को 21 जून 2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई के तहत इस मामले की विवेचना की गई। प्रकरण में थाना बड़नगर के निरीक्षक अशोक कुमार पाटीदार, उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह गरवाल, उप निरीक्षक आरती डावर तथा पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन गर्लफ्रेंड को मैसेज करने के विवाद में चाकूबाजी, खजराना पुलिस ने 24 घंटे में दो आरोपियों को दबोचा मूंग खरीदी पंजीयन शुरू, उड़द पर मिलेगा ₹600 प्रति क्विंटल बोनस : मुख्यमंत्री