उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रौशन कुमार सिंह ने जिले में कानून व्यवस्था, लोकशांति और जनसुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत आगामी दो माह के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।जारी आदेशों के अनुसार जिले में बिना अनुमति सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली और सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, डंडा, रॉड, हॉकी, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने और प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।साथ ही डीजे, बैंड, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को भी नियंत्रित किया गया है तथा ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है। धरना, जुलूस या रैली में पेट्रोल, एसिड, कैरोसिन जैसे ज्वलनशील पदार्थ और विस्फोटक सामग्री के उपयोग पर भी सख्त रोक लगाई गई है।प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ, आपत्तिजनक या कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली पोस्ट, मैसेज, चित्र या वीडियो अपलोड करने पर भी प्रतिबंध लगाया है।ऐतिहासिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, न्यायालय और शासकीय कार्यालयों सहित सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति शूटिंग, रील या फोटोग्राफी भी प्रतिबंधित रहेगी।होटल, लॉज, धर्मशाला संचालकों और मकान मालिकों को बाहरी व्यक्तियों व किरायेदारों की जानकारी संबंधित थाने में देना अनिवार्य किया गया है।कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। यह आदेश 27 अप्रैल से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। View this post on Instagram Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading... Related पोस्ट नेविगेशन मध्यप्रदेश विधानसभा में गूंजा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना कान्हा टाइगर रिजर्व में 100 साल बाद लौटेंगी जंगली भैंसें, असम से होगा पुनर्वास