जबलपुर। मध्यप्रदेश में बंद पड़ी RTO चेक पोस्ट को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि सभी चेक पोस्ट 30 दिनों के भीतर फिर से शुरू की जाएं।बताया गया कि परिवहन विभाग की ओर से पहले अंडरटेकिंग देने के बावजूद चेक पोस्ट बंद थीं। ये चेक पोस्ट खास तौर पर भारी वाहनों की जांच और सड़क हादसों को रोकने के लिए शुरू की जानी थीं।गौरतलब है कि प्रदेश में 30 जून 2024 से RTO चेक पोस्ट बंद पड़ी थीं, जिससे निगरानी व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इस मामले में याचिकाकर्ता रजनीश त्रिपाठी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह सख्त आदेश जारी किया।कोर्ट के इस फैसले के बाद अब प्रदेश में परिवहन व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ने की उम्मीद है। View this post on Instagram Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन नेपाल के गृहमंत्री सुधन गुरुंग का इस्तीफा, भ्रष्टाचार आरोपों के बीच 26 दिन में छोड़ा पद IPS अधिकारी को धमकी पर BJP सख्त, विधायक प्रीतम लोधी को शो-कॉज नोटिस