केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब करदाता 31 अक्टूबर 2025 के बजाय 10 दिसंबर 2025 तक अपने आयकर रिटर्न (इनकम टैक्स रिटर्न) दाखिल कर सकते हैं। यह निर्णय कर निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत लिया गया है। CBDT ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

ऑडिट रिपोर्ट की तारीख भी बढ़ी
आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 (मूल्यांकन वर्ष 2025-26) के लिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि, जो पहले 30 सितंबर 2025 थी और बाद में 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ाई गई थी, अब 10 नवंबर 2025 तक कर दी गई है।

CBDT ने दी जानकारी
CBDT ने इस फैसले की जानकारी X पर साझा की, जिसमें बताया गया कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 किया गया है। यह कदम करदाताओं को अतिरिक्त समय प्रदान करने के लिए उठाया गया है ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने रिटर्न दाखिल कर सकें।

करदाताओं के लिए यह राहत की खबर है, क्योंकि अब उनके पास रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध है।

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