प्रदीप चौधरी उज्जैन मुहर्रम जुलूस में उपद्रव को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया, उन्होंने कहा – चाहे उज्जैन की घटना हो या प्रदेश के किसी भी स्थान की घटना हो, ऐसी घटना बर्दास्त नहीं की जाएगी। खूब ईद मनाओ, खूब जुलूस निकालो खूब मोहर्रम के आयोजन करो, लेकिन ध्यान रखो, पुलिस प्रशासन ने जिस रूट पर जुलूस निकालने की अनुमति दी है, उसी रूट पर जुलूस निकाला जाएगा। अगर किसी ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हाथ में लेकर लेने की कोशिश की और मनमर्जी से जुलूस निकालकर सरकारी संपत्ति को तोड़ने या क्षतिग्रस्त या छाती पीट कर लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश की, तो कान खोलकर सुन लेना उज्जैन में जो घटना घटित हुई है सरकार ने उसे पर सख्त एक्शन लिया है। उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों पर जो हमला किया है, उसके आधार पर भी 307 और मर्डर जैसे प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। पुलिस पर गंभीर अपराध वहां के उपद्रवियों ने किए हैं। सारे अपराधियों को चिन्हित कर लिया है। उनके खिलाफ अपराध दर्ज कर लिए गए हैं। कान खोल कर सुन लेना जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को हाथ में लिया है, उनके हाथ पैर दुरुस्त कर दिए जाएंगे। भविष्य में ऐसे अपराधी उनके हाथ पैरों को देखकर इस तरह के अपराध करने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। यह मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार में सब को शांति से पर्व मनाने की छूट है, लेकिन गुंडागर्दी उपद्रव करने की कोशिश की तो उसकी ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि भविष्य में उसको देखकर आतंकवाद या गुंडागर्दी करना लोग भूल जाएंगे। View this post on Instagram पांच पुलिसकर्मी घायल, आयोजक सहित 16 पर एफआइआर उज्जैन. शहर में शनिवार-रविवार की दरमियानी रात मोहर्रम का जुलूस शांतिपूर्वक निकाला जा रहा था। बेगमबाग खेत का दुलदुल निकास चौराहा से जुलूस में शामिल होकर तय रूट से हटकर गीता कॉलोनी की ओर बढ़ने लगा तो हालात अचानक बिगड़ गए। पुलिस ने जैसे ही दुलदुल को रोकने की कोशिश की, जुलूस जलस में शामिल कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ दिए। स्थिति बेकाबू होती देख पुलिस को लाठीचार्ज किया। घटना में पांच पुलिसकर्मी बैरिकेड गिरने की चपेट मैं आकर घायल हो गए। वहीं दुलदुल भी सड़क पर गिर गया, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई।इस घटना के बाद पुलिस ने बेगमबाग खेत जुलूस निकालने वाले आयोजक इरफान लल्ला समेत 16 आरोपियों के खिलाफ बीएनएस में लोक सेवक को कर्तव्य से रोकने व उसे चोट पहुंचाने की धारा 132,121 और बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा करने की धारा 191 में एफआइआर दर्ज की है। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन विश्वविद्यालय पुलिस ने 2 तस्करो सहित 448 किलोग्राम गांजा किया जब्त बोले तो अपने मन की बात ही बोले होसबोले