संक्षिप्त विवरण:फरियादी मो. नसीम, पटवारी हल्का न. 89, ने तहसीलदार बड़नगर के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कृषक जगन्नाथ, रामदयाल, और लखन ने अपने खेतों में गेहूं की नरवाई (खांपे) जलाकर जिला दण्डाधिकारी के आदेश (क्र. 203/एडीएम/रीडर/2025, दिनांक 11.03.2025) का उल्लंघन किया। इस कृत्य से पास के वेयर हाउस में रखे गेहूं के जलने की संभावना थी, जो धारा 223 बीएनएस के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। मौका जांच में पंचनामा, फोटोग्राफ, और खसरा-नक्शा के साथ साक्ष्य एकत्र किए गए, जिसमें पाया गया कि अनावेदकों ने जानबूझकर 16.04.2025 को नरवाई जलाई, जिससे वेयर हाउस को नुकसान का खतरा उत्पन्न हुआ। प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी बड़नगर को प्रस्तुत किया गया। फरियादी का विवरण:नाम: मो. नसीम पिता मोहम्मद यासीन खानउम्र: 48 वर्षपद: पटवारी हल्का न. 89निवास: तहसील कार्यालय, बड़नगरमोबाइल: 7869044884 आरोपीगण का विवरण: जगन्नाथ पिता हिरा, निवासी: ग्राम जलोदिया रामदयाल पिता जगन्नाथ, निवासी: ग्राम जलोदिया लखन पिता जगन्नाथ, निवासी: ग्राम जलोदिया घटना का विवरण:स्थान: आरोपी का खेत, ग्राम जलोदियादिनांक व समय: 16.04.2025, प्रातः 08:00 बजेसूचना दिनांक व समय: 17.04.2025, रात्रि 20:00 बजे View this post on Instagram कायमीकर्ता:सउनि अन्तरसिंह मण्डलोई, थाना बड़नगर विवेचनाकर्ता:सउनि मुरिया मोहरे, थाना बड़नगर घटना का सारांश:फरियादी मो. नसीम, पटवारी हल्का न. 89, ने तहसीलदार बड़नगर के माध्यम से एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन के अनुसार, आरोपीगण जगन्नाथ, रामदयाल, और लखन ने अपने खेत (सर्वे नं. 627/1, 627/2, 404/2) में गेहूं की नरवाई (खांपे) को जानबूझकर आग लगाई। यह घटना 16.04.2025 को प्रातः 08:00 बजे ग्राम जलोदिया में हुई। इससे पास के वेयरहाउस के बाहर रखे गेहूं के जलने की संभावना उत्पन्न हुई, साथ ही वेयरहाउस के निकट टाट के कट्टे जल गए। यह कृत्य जिला दण्डाधिकारी के आदेश क्र. 203/एडीएम/रीडर/2025, उज्जैन (दिनांक 11.03.2025) का उल्लंघन है, जो धारा 223 बीएनएस के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। आवेदन पत्र का सार: आवेदक: मनोहर धबाई पिता मधुरालाल अहीर, ग्राम जलोदिया। शिकायत: आरोपीगण द्वारा नरवाई जलाने से वेयरहाउस को नुकसान का खतरा। मौका जांच: 17.04.2025, दोपहर 03:15 बजे, पंचों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार। निष्कर्ष: आरोपीगण ने सर्वे नं. 627/1 (1.00 हे.), 627/2 (2.40 हे.), और 404/2 (2.40 हे.) पर नरवाई में आग लगाई, जिससे वेयरहाउस तक आग फैली। आवेदक की सजगता से वेयरहाउस बचा, पर टाट के कट्टे जल गए। उल्लंघन: शासन के निर्देशों की अवहेलना। संलग्न दस्तावेज: पंचनामा मौके के फोटोग्राफ खसरा नक्शा जिला दण्डाधिकारी के आदेश की छायाप्रति कार्यवाही:थाना प्रभारी के आदेशानुसार अपराध कायम किया गया। मामले की विवेचना सउनि मुरिया मोहरे द्वारा की जा रही है। सूचनार्थ: श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी, बड़नगर श्रीमान थाना प्रभारी, बड़नगर Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन इंदौर में 8 महीने के मासूम का अपहरण, लाल साड़ी वाली महिला ने रची साजिश, पुलिस ने घंटों में बच्चे को बचाया समाजवादी नेता नरेंद्र प्रताप सिंह का निधन अपूर्तिनीय छति-शिव सिंह