“रेप दोषी आसाराम को मेडिकल आधार पर राहत” प्रदीप चौधरी। गुजरात हाई कोर्ट ने रेप के दोषी आसाराम को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर आसाराम को तीन महीने की जमानत मंजूर की है। यह फैसला गुरुवार, 27 मार्च 2025 को सुनाया गया। आसाराम बापू ने जिस नाबालिग बेटी का रेप किया था,उसके पिता के कथन को सुनिए : –“इसको बेल (जमानत) गलत मिली। इसको कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टरों से गलत रिपोर्ट बनवा रखी है। अगर बीमारी होती तो दवाई खाता और जगह–जगह सफर नहीं करता। जेल में ये व्हीलचेयर पर चलता है और बाहर पैदल चल रहा है” सुनवाई के दौरान जस्टिस इलेश वोरा और जस्टिस एएस सुपेहिया की बेंच ने आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट पर विचार किया। आसाराम ने कोर्ट को बताया कि वह 86 साल का है और हार्ट पेशंट होने के कारण उसकी हालत गंभीर है। गौरतलब है कि आसाराम 2013 के रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। यह मामला उसके गुरुकुल की एक छात्रा से जुड़ा है। इससे पहले जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे 31 मार्च तक जमानत दी थी। आसाराम के बेटे नारायण साईं को भी 2019 में रेप के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। गुजरात हाई कोर्ट का यह फैसला आसाराम के स्वास्थ्य को देखते हुए लिया गया है। हम इस मामले पर आगे की अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। View this post on Instagram Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन शैलेंद्र कुमार पटेल को मिली पीएचडी उपाधि स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम आन्दोलन में वीरांगना झलकारी बाई का इतिहास स्वर्णिम