इन्दौर। प्रदीप चौधरी। इंदौर में शासकीय भूमि पर कूटरचित कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बहुमंजिला भवन का निर्माण किया गया जिस संबंध में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, (EOW) इंदौर में अपराध दर्ज किया गया।




म०प्र० शासन की मंशा के अनुरूप महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के निर्देशानुसार ईओडब्लयू द्वारा शासकीय भूमि को धोखाधड़ी एवं फर्जी दस्तावेज के आधार पर हड़पने के प्रकरणों को प्राथमिकता पर लेकर कार्यवाही की • जा रही है। इसी कम में ईओडब्लयू इंदौर द्वारा शहर की नजूल की भूमि पर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बहुमंजिला इमारत बनाने वाले आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है।




भूमि :-

Radisson Hotel से खजराना की ओर जाते समय रोबोट चौराहे के निकट सर्वे क्रमांक 543/2 जिसका क्षेत्रफल 0.1090 हेक्टेयर (11732.662 वर्गफुट) शासकीय नजूल की भूमि पर कब्जा कर जी4 बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया गया है।


आरोपी :-

1. श्री विजय सांवलकर तत्कालिन संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इन्दौर, 2. श्री विवेक देवघर, वरिष्ठ भू-मापाक 3. श्री आर० के० सिंह नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इन्दौर 4. श्री राकेश जैन 5. श्रीमति मिनाश्री जैन 6. श्रीमति कंचन जैन 7. श्री किशोर सोनी नोटरी कर्ता, इन्दौर, 8. श्री शत्रुघ्न कस्तूरिया इंजिनियर इन्दौर,

अपराध :-

प्रकोष्ठ मुख्यालय में पंजीबद्ध शिकायत जाँच क. 94/18 का सत्यापन के दौरान पाया गया कि राकेश जैन पिता श्री रोशनलाल जैन, तथा श्रीमति कंचन पति रोशनलाल जैन व श्रीमती मिनाश्री पति राकेश जैन द्वारा राजस्व रिकार्ड में उनके नाम पर दर्ज भूमि पर बहुमंजिला भवन का स्थल अनुमोदन स्वीकृत कराने हेतु आवेदन पत्र संयुक्त संचालक कार्यालय इन्दौर मे प्रस्तुत किया गय था। नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय इन्दौर के तत्कालिन शासकीय अधिकारियो द्वारा षडयंत्रपूर्वक एवं गलत तरीके से पद का दुरूपयोग करते हुये आवेदक की मंशानुसार व सुविधानुसार बहुमंजिला भवन का स्थल अनुमोदन कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर स्वीकृत किया जाना पाया गया है।

अतः प्रथम दृष्टया आरोपीगण के विरूध्द अपराध धारा 420,467,468,471,120बी, भा.द.वी. तथा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय इन्दौर के तत्कालिन शासकीय अधिकारियो व अन्य लोकसेवकों के संबंध में उपरोक्त धाराओं सहित भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7-सी के अन्तर्गत प्रथम दृष्ट्या अपराध सिद्ध पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया जिसमें त्वरित कार्यवाही की जाएगी।

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