प्रदीप चौधरी। तत्कालीन खजराना थाना प्रभारी दिनेश वर्मा और अन्य दो के खिलाफ न्यायालय ने मारपीट का मामला दर्ज करने के आदेश दिए । आदेश में क्या लिखा हुआ है… चौहान एवं नवीन सेन द्वारा परिवादी की मारपीट किये जाने का उपरोक्त आशय का कृत्य उनके पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह होना साबित पाया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा किया गया कृत्य उनके पदीय कर्तव्य से बाहर किया जाना दर्शित होता है। फलतः अभियुक्तगण के उक्त कृत्य के संबंध में धारा 197 दप्रस का सिद्धांत लागू नहीं होना स्पष्ट है।vइस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं विधि की स्थिति को दृष्टिगत स्खते हुए इस न्यायालय के विनम्न मतानुसार हस्तगत प्रकरण में धारा 166, 294, 323/34 भादवि के संबंध में अभियुक्त कमांक 1 लगायत 3 क्रमशः दिनेश वर्मा, राकेश बौहान एवं नवीन सेन के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रथमदृष्ट्या पर्यादा आधार दर्शित होते है। फलतः यह आदेशित किया जाता है कि धारा 166, 294, 323/34 भादवि के अपराध के संबंध में हस्तगत प्रकरण विधि अनुसार आपराधिक पंजी एवं सीआईएस पंजी में दर्ज किया जावे। तथापि दप्रस की धारा 204 के प्रावधान के अन्तर्गत परिवादी द्वारा तलवाना अदा करने पर अभियुकागण की उपस्थिति हेतु परिवादभत्र एच दस्तावेजों की प्रति सहित सगरा जारी किया जावे। प्रकरण अभियुक्तगण की उपस्थिति छेषु दिनांक 8/8/24 को पेश हो। सत्या प्रांतालाप प्रधान लिपिक, प्रतिलिपि अनुविभाग हालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर (मप्र धारा 76 समग्रम के अन्तर्गत (देवकुमार) Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन पीथमपुर पुलिस ने खुलासा किया,राऊ में एक युवक की चाकू मारकर हत्या का बागपत में क्लाइमेट कार्डिनल्स चैप्टर का हुआ शुभारंभ, जलवायु परिवर्तन संबंधी जानकारी का स्थानीय भाषाओं में होगा अनुवाद