इंदौर । प्रदीप चौधरी, संभाग ब्यूरो चीफ ग्वालियर में जज की गाड़ी को छीन कर प्रिंसिपल को अस्पताल ले जाने वाले मामले को लेकर इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने जबलपुर हाईकोर्ट में पीआईएल लगाई थी। पीआईएल की सुनवाई के बाद जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ग्वालियर एसपी, स्वास्थ्य विभाग और रेलवे को नोटिस जारी किया है। हाईकोट ने 3 सप्ताह में सुझाव के साथ नोटिस का जवाब मांगा है। जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच में जस्टिस रोहित आर्य की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने खुद की पीआईएल पर पैरवी की। अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में पहली बार किसी एडवोकेट महापौर ने पीआईएल लगाई। खुद एडवोकेट महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पीआईएल में पैरवी की। MP में पहली बार अधिवक्ता महापौर ने लगाई पीआईएलः पुष्यमित्र भार्गव करेंगे पैरवी, जानिए क्या है मामलाग्वालियर में जज की गाड़ी को छीन कर प्रिंसिपल को अस्पताल ले जाने वाले मामले को लेकर इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने जबलपुर हाईकोर्ट में पीआईएल लगाई। ऑनलाइन माध्यम से आज इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव की लगाई गई पीआईएल पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पीआईएल में कहा गया कि इमरजेंसी में इस्तेमाल की जाने वाली जज मिनिस्टर या किसी भी वाहन के इस्तेमाल किए जाने पर पुलिस एफआईआर दर्ज न करें।इमरजेंसी में की जाने वाली मदद के नजरिए से पूरे घटनाक्रम को देखा जाए। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के दूरस्थ गांव में पहुंचकर लगाई रात्रि की चौपाल. स्ट्रीट डॉग्स के आतंक से मुक्ति दिलवाने के लिए डॉग केयर सेंटर की मांग को लेकर AAP ने दिया ज्ञापन.