धनपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम खोह में हुई थी वारदातशहडोल। विनय शुक्ला। अतिरिक्त अपर जिला एवं सत्र न्यायालय बुढ़ार ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुबेन्द्र शाह ठाकुर, एडीपीओ बुढ़ार ने पैरवी की। मामले में हत्यारे रोशन लाल यादव को यह दंड दिया गया है।यह रहा पूरा मामलासंभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि, फरियादी राजेन्द्र यादव, निवासी ग्राम खोह ने 8 मार्च 2022 की रात थाना धनपुरी को फोन पर से इस आशय की सूचना दी कि, घटना दिनांक 7 मार्च को वह मजदूरी करने अनूपपुर गया था। रात को उसकी बहन ने फोन कर बताया कि, वह घर पर अकेली थी, पिता जी गांव तरफ किराना दुकान सामान लेने गए थे।तभी आरोपी रोशन लाल यादव मेरे कमरे में आया और मेरे साथ छेडछाड किया। सूचना पर तुरंत अनूपपुर से घर पहुंचा और दुकान के पास जाकर पिता रामखेलावन को घटना के बारे में बताया। जिसके बाद मैं, मेरे पिता और बहन आरोपी के घर पहुंचे। आवाज देकर उससे छेडछाड़ करने पर सवालात करने लगे।तो घर से सब्बल निकाल किया हमलाइसी बीच आरोपी अपने घर के अंदर से सब्बल लेकर आया और मेरे पिता के सिर में पीछे तरफ मारा। जिससे खून बहने लगा और वे वहीं पर गिर गए और उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। आरोपी ने मुझे भी मारने के लिए दौड़ा और गाली गलौच करके वहां से भाग गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई।विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत अभियोजन की ओर से न्यायालय समक्ष अंतिम तर्क किया गया। जिससे सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी रोशनलाल यादव को आरोपित धारा से दण्डित किया। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन लगातार बढ़ रही सेंधमारी: जनता पूछ रही- बेखौफ चोरों को पकड़ पाने आखिर क्या है लचारी SHAHDOL में एएचपी राष्ट्रीय बजरंग दल की जिला बैठक: जिले और नगर के पदाधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी