इंदौर। प्रदीप चौधरी ।जिला मीडिया सेल प्रभारी अभिषेक जैन, ने बताया कि दिनांक 03.05.2023 को माननीय न्यायालय – चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय जयदीप सिंह, इन्दौर (मध्य प्रदेश), ने थाना अपराध शाखा, जिला इन्दौर के अपराध क्रमांक 14/2021 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी राजरतन, उम्र 26 वर्ष, निवासी – आजाद नगर, इंदौर को धारा 489-(A, B) भा.दं.सं. में आजीवन कारावास तथा धारा 489(C) भा.दं.सं. में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक हेमन्त राठौर द्वारा की गई।घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि दिनांक 09.06.2021 को थाना क्राइम ब्रांच, इंदौर के उप निरीक्षक को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि राजरतन तायडे़, निवासी आजाद नगर, इंदौर नकली नोट छापने का कारोबार कर रहा है तथा 100, 500 व 2000 रुपये के नकली नोट आज सुबह 11:30 से 12 बजे आसपास जामुनी रंग टी.व्ही.एस. रेडियॉन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.-09 व्ही. एम. 5338 से राजकुमार सब्जी मण्डी में गणेश मंदिर के पास काले रंग के स्कूल बैग में नकली नोटों का बंडल लेकर आने वाला है। मुखबीर की सूचना का रोजनामचा सान्हा में इंद्राज किया गया, एवं बताये स्थल पर पहुँचे, तो करीब दस मिनट इंतजार करने के बाद मुखबीर द्वारा बताये हुलिये का व्यक्ति भंडारी ब्रिज की तरफ से जामुनी रंग की मोटर साईकिल से आया और कुछ देर इधर-उधर देखने के बाद अपनी पेंट की जेब से रुपयों को निकालकर देखने लगा, जिसे हमराह बल की सहायता से घेराबंदी कर पकड़ा गया। उसका नाम व पता पूछने पर अपना नाम राजरतन निवासी आजाद नगर, इंदौर बताया गया। उक्त व्यक्ति तलाशी लेने पर उसकी पेंट की बायीं तरफ की जेब से 100 रुपये के नकली नोटों का एक बंडल प्रत्येक नोट एक ही सीरीज का था, जो 10,000/- रुपये के थे तथा उसकी पीठ पर टंगे हुये बैग की तलाशी लेने पर उसमें 100 रुपये के नकली नोटों के दो बंडल, 11400/- रुपये थे जो एक ही सीरीज के नंबर के थे। 500 रुपये के नकली नोटों के तीन बंडल, जिनमें प्रत्येक नोट पर एक ही सीरीज नंबर के थे, जो कुल 79,500/- रुपये कीमती के थे। 2000 रुपये के नोटों के तीन बंडल, जो कुल 1,26,000 जिनमें प्रत्येक नोट पर एक ही सीरीज नंबर के थे। इस प्रकार आरोपी के कब्जे से कुल 2,53,100/- रुपये जप्त किये गये तथा एक मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 09 व्ही. एम.5338, एक काले रंग का लेपटॉप बैग जप्त किया जाकर, उक्त आरोपी के विरुद्ध आरक्षी केन्द्र काईम ब्रांच इंदौर अपराध क्रमांक 14/2021, अंतर्गत धारा 489-क, 489-ख, 489-ग, 489-ध एवं 489-ई भा.दं.सं. के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन इंदौर। थाना बाणगंगा पर पुलिस उपायुक्त जोन-03 द्वारा कि गई जन-सुनवाई का आयोजन। किसान के खेतों से ड्रीप चोरी करने वाले गिरोह बलकवाडा पुलिस की गिरफ्ता में.