इन्दौर शहर के निजी स्कूलों के संचालकों द्वारा छात्रों एवं पालकों को निर्धारित दुकानों से ही ड्रेस (यूनिफार्म), जूते, टाई, किताबें कापियाँ आदि खरीदने के लिये बाध्य किया जाता है, जबकि मितव्ययी, गुणवत्तापूर्ण एवं सर्वसुलभ शिक्षा व्यवस्था का निर्माण लोक कल्याणकारी प्रशासन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है । स्कूल संचालकों व व्यवसायियों की सांठ-गांठ से इस प्रकार के कृत्य से विद्यार्थियों एवं उनके पालकों में रोष व्याप्त हो रहा है। साथ ही दूसरी ओर गरीब वर्ग के पालकों को इससे अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। इस तथ्य से भी अवगत कराया गया है कि निजी विद्यालयों के संचालक स्टेशनरी, यूनिफार्म आदि के विक्रेताओं से सांठगांठ कर पालकों का शोषण करते आ रहे हैं। विद्यालय के संचालक विक्रेताओं से छात्र संख्या के आधार पर कमीशन तय करते हैं, जो व्यापारी अधिक कमीशन देता है, उसे अधिकृत कर, उसी की दुकान से सामग्री क्रय करने हेतु बाध्य किया जाता है। इसके दुष्परिणाम यह होते हैं कि सामग्री एक तो महंगी होती है तथा यदि कोई पालक कक्षा के पूरे सेट न खरीदते हुवे केवल कुछ कापी-किताबें खरीदना चाहे तो उसे केवल उतनी कापी-किताबें न देते हुये, पूरा सेट खरीदने हेतु इसलिये बाध्य किया जाता है, क्योंकि विक्रेता द्वारा पूरे सेट के आधार पर ही स्कूल संचालक को कथित रूप से कमीशन दिया रहता है। कई बार सेट की कीमत बढ़ाने हेतु अनावश्यक पाठ्यक्रम से जो सामग्री संबंधित नहीं है जैसे डिक्शनरी, एटलस, आर्ट / क्राफ्ट बुक, ड्राईंग बुक, क्रेयॉन्स, वॉटर कलर्स आदि का भी समावेश कर दिया जाता है।संचालकों द्वारा बनाये गये एकाधिकार को खत्म करने तथा विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सुझावों से यह समाधान हो गया है कि इन्दौर शहर एवं जिले के निजी स्कूलों द्वारा की जा रही इस एकाधिकारी प्रवृत्ति से लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध न हो तथा इसका निवारण अत्यन्त वांछनीय होने से, इसे रोकने हेतु कार्यवाही की जाना आवश्यक प्रतीत होता है, चूँकि अधिकांश निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी है। अतः विनियमन की कार्यवाही तत्काल की जाना आवश्यक है।
अतः डॉ. इलैयाराजा टी., जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (1) (2) के तहत स्कूल संचालकों, प्रकाशकों एवं विक्रेताओं की एकाधिकार को खत्म करने हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये हैं ।
1- स्कूल संचालक / प्राचार्य स्कूल में संचालित प्रत्येक कक्षा के लिये अनिवार्य पुस्तकों की सूची विद्यालय के परीक्षा परिणाम के पूर्व अपने स्कूल की वेबसाईट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे एवं अपने स्कूल परिसर में सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करेंगे। मान्यता नियमों के अन्तर्गत वेबसाईट होना अनिवार्य है, साथ ही पुस्तकों की सूची की एक प्रति प्रवेशित अभिभावकों को प्रवेश के समय एवं परीक्षा परिणाम के समय तक उपलब्ध करावेंगे।
2- स्कूल संचालक / प्राचार्य विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों को सूचीबद्ध पुस्तकें परीक्षा परिणाम अथवा उसके पूर्व क्रय किये जाने हेतु बाध्य नहीं करेंगे अभिभावक पुस्तकों की उपलब्धता के आधार पर 15 जून 2023 तक क्रय कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में अप्रेल माह में प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र में प्रथम तीस दिवस की अवधि 01 अप्रेल 2023 से 30 अप्रेल 2023 तक के मध्य का उपयोग विद्यार्थियों के ओरिएंटेशन, व्यावहारिक व मनोवैज्ञानिक पध्दति से शिक्षण में किया जायेगा ।
3- स्कूल संचालक जिस नियामक बोर्ड यथा सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. / माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबंद्ध है उस संस्था के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम व पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नियामक संस्था अथवा उसके द्वारा विधिक रूप से अधिकृत एजेंसी यथा- एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक निगम आदि के द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशकों / मुद्रकों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकों को विद्यालय में अध्यापन हेतु प्रतिबंधित करेंगे ।
4- स्कूल संचालक सुनिश्चित करेंगे कि उक्त के अतिरिक्त अन्य विषयों जैसे नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर आदि की निजी प्रकाशकों/मुद्रकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें क्रय करने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा ।
5- स्कूल संचालक द्वारा विद्यार्थियों / अभिभावकों को पुस्तकें, कापियाँ, संपूर्ण यूनिफार्म आदि संबंधित स्कूल / संस्था अथवा किसी भी एक दुकान /विक्रेता/संस्था विशेष से क्रय किये जाने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा ।
6- स्कूल संचालक पालक शिक्षक संघ (PTM) अथवा अन्य अवसरों पर सुनिश्चित करेंगे कि निजी प्रकाशक/मुद्रक/विक्रेता स्कूल परिसर के भीतर प्रचार-प्रसार हेतु किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं करेंगे।
7- स्कूल संचालक/ विक्रेता द्वारा पुस्तकों के सेट की कीमत बढ़ाने हेतु अनावश्यक सामग्री जो निर्धारित पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है का समावेश सेट में नहीं किया जायेगा । कोई भी विक्रेता किसी भी कक्षा के पूरे सेट को क्रय करने की बाध्यता नहीं रखेगा। यदि किसी विद्यार्थी के पास पुरानी किताबें उपलब्ध हो तो उसके केवल उसकी आवश्यकता की पुस्तकें को ही विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।
8- नोट -बुक (कॉपी) पर ग्रेड किस्म, साईज, मूल्य पेज आदि की संख्या स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए किसी पुस्तक /कॉपी अथवा इन पर चढाये जाने वाले कव्हर पर विद्यालय का नाम मुद्रित नहीं किया जायेगा ।
9- कोई भी विद्यालय अधिकतम दो से अधिक यूनिफार्म निर्धारित नहीं कर सकेंगे ब्लेजर इसके अतिरिक्त होगा, विद्यालय प्रशासन के द्वारा स्कूल यूनिफार्म का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि कम से कम सत्र तक उसमें 03 परिवर्तन नहीं हो। विद्यालय प्रशासन द्वारा वार्षिकोत्सव अथवा अन्य किसी आयोजन पर किसी भी प्रकार की वेशभूषा को विद्यार्थियों / पालकों को क्रय करने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा ।
10- जिन विषयों के संबंध में नियामक संस्था के द्वारा कोई पुस्तक प्रकाशित / मुद्रित नहीं की गई है उस विषय से संबंधित किसी अन्य पुस्तक को अनुशंसित करने के पूर्व स्कूल संचालक सुनिश्चित करेंगे कि उक्त पुस्तक की पाठ्यसामग्री ऐसी आपत्तिजनक नहीं हो जिससे लोक प्रशांति भंग होने की संभावना हो ।
चूँकि यह आदेश आम जनता के महत्व का है तथा आम जनता को संबोधित है, जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना सम्भव नहीं होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत एक पक्षीय पारित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस सम्बन्ध में अपनी आपत्ति/आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) के तहत मुझे प्रस्तुत कर सकेगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/ आयोजक के विरुद्ध कार्यवाही होगी।

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