थाना द्वारकापुरी के प्रकरण में जेल जाते समय पुलिस अभिरक्षा से फरार होने वाला शातिर आरोपी, क्राईम ब्रांच इंदौर की कार्यवाही मे धराया।

शातिर आरोपी सेंट्रल जेल जाते समय डी.आर.पी. दरगाह चौराहे के पास हथकड़ी से हाथ खिसकाते हुए ई–रिक्शा से कूदकर हुआ था फरार।

आरोपी के विरुद्ध अभिरक्षा से फरार होने पर थाना एमजी रोड में हुआ था अपराध पंजीबद्ध।

आदतन आरोपी के विरुद्ध “हत्या”, मारपीट सहित कई गंभीर अपराध पहले से है पंजीबद्ध।

इंदौर -दिनांक 14 सितंबर 2022- क्राईम ब्रांच टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि, थाना द्वारकापुरी के अपराध धारा 392, 356, 379 के प्रकरण में जेल वारंटी आरोपी के द्वारा सेंट्रल जेल जाते समय डी.आर.पी. दरगाह चौराहे के पास हथकड़ी से हाथ खिसकाते हुए ई–रिक्शा से कूदकर फरार हुआ था, जिसके विरुद्ध थाना एमजी रोड पर अपराध धारा 224 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, वो शहर में घूम रहा है। जिस पर मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच इंदौर व थाना एमजी रोड के द्वारा कार्यवाही में आरोपी – राहुल पिता राजेश सिकरवार निवासी 436, इंद्रा नगर मल्हारगंज इंदौर को घेराबंदी कर पकड़ा।

आरोपी के द्वारा पूछताछ में पुलिस अभिरक्षा से फरार होना एवं छुपकर फरारी काटना स्वीकार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना एमजी रोड के द्वारा की जा रही है।

नाबालिग से दुष्कर्म के पुलिस थाना द्वारकापुरी पर पंजीबद्ध अपराध में, माननीय न्यायालय ने आरोपियों को किया 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित ।

वर्ष 2017 में आरोपियों ने नाबालिग को अगवा कर किया था उसके साथ दुष्कर्म ।

पुलिस थाना द्वारकापुरी की उत्कृष्ट विवेचना एवं अनुसंधान के कारण हुई आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा।

इंदौर -दिनांक 13 सितंबर 2022- पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर हरिनारायणचारी मिश्र व्दारा इंदौर कमिश्नरेट में बच्चियों एवं महिलाओं से छेड़छाड़ एवं दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों की रोकथाम एवं इनमें संलिप्त आरोपियों पर प्रभावी कार्यवाही और प्रकरण में उत्कृष्ट विवेचना कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त इंदौर मनीष कपूरिया एवं पुलिस उपायुक्त जोन 4 इंदौर आर.के. सिंह के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-4 डॉ. प्रशांत चौबे एवं सहायक पुलिस आयुक्त श्री बी.पी.एस. परिहार अनुभाग अन्नपूर्णा द्वारा इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही के लिए थाना प्रभारी द्वाराकपुरी अलका मेनिया को निर्देशित किया गया था। जिसके तारतम्य में दिए गए दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना द्वारकापुरी द्वारा अपहरण व दुष्कर्म के प्रकरण में उत्कृष्ट विवेचना पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है।

पुलिस थाना द्वारकापुरी पर दिनांक 06.09.2017 को फरियादिया ने रिपोर्ट किया था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिक लडकी को कोई ले गया है।
फरियादियां की रिपोर्ट पर से अपराध क्र. 261/2017 धारा 363 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उनि ओ.एस. कुशवाह द्वारा प्रकरण सदर की विवेचना के दौरान अपह्ता को दस्तयाब कर पीडिता के कथन के आधार पर धारा 376,376(2)एन) 120बी भादवि 5/6पाक्सो एक्ट का इजाफा किया जाकर आरोपियों लखन पिता भोलाराम सोलंकी उम्र 21 वर्ष निवासी- अहीरखेडी काकड इन्दौर व राहुल पिता नंदाजी जाति मराठा उम्र 21 वर्ष निवासी- छनेरा हरसुद जिला खंडवा हालमुकाम- ऋषि पैलेस कालोनी इन्दौर को गिरफ्तार कर न्यायालय चालान पेश किया गया था। प्रकरण में आज दिनांक 12.09.2022 को माननीय 13 अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति सुलेखा मिश्रा, विशेष न्यायालय पाक्सो इन्दौर द्वारा आरोपी लखन व राहुल को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया।

उक्त अपराध में थाना द्वारकापुरी के प्रभावी एवं सटीक अनुसंधान के कारण नाबालिग पीड़िता को न्याय मिला एवं आरोपियों को माननीय न्यायालय द्वारा 10-10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित करने की सजा सुनाई गई है।

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