नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क (SBN) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने 16 सितंबर 2026 को इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी की। इसके तहत SBN को UAPA की प्रथम अनुसूची में क्रमांक 46 पर शामिल किया गया है।गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक सरकार का मानना है कि यह नेटवर्क सीमा पार से हथियार, विस्फोटक और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए युवाओं और स्थानीय अपराधियों को अपने नेटवर्क में शामिल करने तथा आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में सक्रिय रहा है। मंत्रालय ने इसे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है।अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि नेटवर्क द्वारा युवाओं को कथित रूप से कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने, संसाधन जुटाने और डिजिटल माध्यमों से भड़काऊ संदेश प्रसारित करने जैसी गतिविधियां की जा रही थीं। नेटवर्क से जुड़े लोगों के खिलाफ UAPA, भारतीय न्याय संहिता, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थों से संबंधित कानूनों सहित विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज होने का उल्लेख भी अधिसूचना में किया गया है।इससे पहले अगस्त में सुरक्षा एजेंसियों ने SBN से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ 14 राज्यों में कार्रवाई करते हुए 253 लोगों को हिरासत में लिया था। गृह मंत्रालय के अनुसार इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से अधिक एफआईआर और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां दर्ज की गई थीं तथा कार्रवाई के दौरान विस्फोटक, हथियार और निगरानी उपकरण बरामद किए गए थे।केंद्र सरकार ने इस कार्रवाई को सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अपनी सख्त नीति के तहत उठाया गया कदम बताया है। UAPA के तहत आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किए जाने के बाद नेटवर्क से जुड़े मामलों में जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त कानूनी आधार मिल गया है। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को IDA की मंजूरी, सुरक्षा व्यवस्था आयोजकों के जिम्मे सीबीएफसी का पुनर्गठन, 18 सदस्यों की नियुक्ति