वॉशिंगटन।अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्म के आधार पर नागरिकता (Birthright Citizenship) की व्यवस्था को बरकरार रखा है। इसके तहत अमेरिका में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा जन्म से अमेरिकी नागरिक माना जाएगा, चाहे उसके माता-पिता देश में अवैध रूप से रह रहे हों या अस्थायी वीजा पर आए हों।इस फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय देश के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वह इस व्यवस्था में बदलाव के लिए नया कानून लाने और कांग्रेस के माध्यम से इसे बदलने की दिशा में काम करेंगे।जन्म के आधार पर नागरिकता का प्रावधान लंबे समय से अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत लागू है और यह अमेरिका की नागरिकता व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन सलकनपुर मां बिजासन धाम की आय-व्यय जांच की मांग, कांग्रेस नेता विक्रम मस्ताल ने उठाए सवाल बयानों पर बवाल के बीच MP कांग्रेस का बड़ा फैसला, नेताओं की जुबान पर 3 दिन की रोक