नई दिल्ली। देश की संसद में देर रात तक चली जोरदार बहस के बाद आखिरकार महिला आरक्षण कानून को लागू कर दिया गया। लोकसभा में लंबी चर्चा और ‘महा-बहस’ के बाद आधी रात से यह कानून पूरे देश में प्रभावी हो गया।कानून मंत्रालय ने गुरुवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 को लागू करने की घोषणा की। अधिसूचना के मुताबिक, अधिनियम की धारा 1(2) के तहत इसके सभी प्रावधान 16 अप्रैल 2026 से देशभर में लागू हो गए हैं।इस ऐतिहासिक फैसले के साथ अब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। संसद में इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिसमें महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक संतुलन जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।सरकार ने इसे लोकतंत्र को मजबूत करने और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बताया है, वहीं विपक्ष ने परिसीमन और लागू होने की समयसीमा को लेकर कुछ सवाल भी उठाए।विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून के लागू होने से देश की राजनीति में महिलाओं की भूमिका और प्रभाव दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आने वाले चुनावों में इसका सीधा असर दिखने की संभावना है। View this post on Instagram Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन वंदे मातरम विवाद भाजपा और कांग्रेस की नूरा कुश्ती,शहर के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश पथरी से राहत दिलाने वाला चमत्कारी पौधा ‘पत्थरचट्टा’