इंदौर, प्रदीप चौधरी। 12 जनवरी 2026: इंदौर नगरीय क्षेत्र में अपराधियों पर लगाम कसने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस आयुक्त द्वारा विभिन्न जोन के अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कुल 10 आदतन अपराधियों (बदमाशों) के खिलाफ मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इसमें विशेष रूप से प्रतिबंधित चाइनीज मांझे (जो मानव जीवन और पशु-पक्षियों के लिए घातक साबित होता है) के विक्रय एवं भंडारण में लिप्त दो बदमाशों को विभिन्न शर्तों के साथ पाबंद किया गया है। ये बदमाश पहले से ही गंभीर अपराधों में संलिप्त हैं और उनके खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज हैं। View this post on Instagram View this post on Instagram जिलाबदर किए गए 3 कुख्यात बदमाश (इंदौर एवं सीमावर्ती जिलों से निष्कासित): इरफान उर्फ इफ्तेखार उर्फ बाबू टिपिया (उम्र 36 वर्ष, निवासी: 146 ग्रीन पार्क कॉलोनी, थाना चंदन नगर) – अवधि: 01 वर्ष तनवीर उर्फ तन्नू उर्फ मसूदी (उम्र 25 वर्ष, निवासी: 167 हीना पैलेस कॉलोनी, थाना खजराना) – अवधि: 06 माह रोहित (उम्र 20 वर्ष, निवासी: 748/19 मेघदूत नगर, थाना हीरानगर) – अवधि: 06 माह इन तीनों को इंदौर (नगरीय एवं देहात) तथा लगे सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। थाना हाजिरी के लिए पाबंद 7 अन्य बदमाश (निर्बंधन आदेश जारी): ये बदमाश भी आदतन अपराधी हैं, जिनके खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। इनमें से दो विशेष रूप से चाइनीज मांझे के अवैध कारोबार में शामिल हैं: मनीष (पिता: कन्हैयालाल अग्रवाल, उम्र 38 वर्ष, निवासी: ईएस 03 स्कीम नं. 78, थाना लसुडिया) – अवधि: 06 माह (चाइनीज मांझा विक्रय/भंडारण सहित) समीर उर्फ सोनू (पिता: अकील मेव, उम्र 21 वर्ष, निवासी: मेवाती मोहल्ला, थाना चंदन नगर) – अवधि: 06 माह (चाइनीज मांझा विक्रय/भंडारण सहित) सलमान (पिता: अब्दुल सईद कुरैशी, उम्र 30 वर्ष, निवासी: 11 नंबर लालगली, थाना परदेशीपुरा) – अवधि: 01 वर्ष रवि उर्फ काला (पिता: राजू सितोले, उम्र 31 वर्ष, निवासी: राहुल गांधी नगर, थाना भंवरकुआ) – अवधि: 01 वर्ष मोहित उर्फ बिट्टू (पिता: प्यारेलाल नरवले, उम्र 28 वर्ष, निवासी: म.नं. 28 जोशी मोहल्ला, थाना जूनी) – अवधि: 01 वर्ष राहुल (पिता: रामलाल सोलंकी, उम्र 32 वर्ष, निवासी: 457 भवानी नगर, थाना बाणगंगा) – अवधि: 06 माह अमन उर्फ लाला उर्फ ऋषिराज (पिता: सियाराम चंदले, उम्र 25 वर्ष, निवासी: 540 न्यू गौरी नगर, थाना हीरानगर) – अवधि: 06 माह निर्बंधन आदेश की प्रमुख शर्तें: निर्धारित समय पर संबंधित थाने में हाजिरी देनी होगी। किसी भी अवैध या आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होंगे। शहर में लोकशांति भंग करने वाला कोई कार्य नहीं करेंगे। यदि कोई बदमाश इन शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उक्त प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री अजय प्रताप बुंदेला द्वारा की गई। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि शहर को अपराध मुक्त बनाने के लिए ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आमजन से अपील है कि यदि आस-पास कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन इंदौर में कांग्रेस की ‘न्याय यात्रा’: पीड़ितों को न्याय दिलाने की बुलंद आवाज, एकता का शानदार प्रदर्शन भागीरथपुरा में जहरीले पानी से 23वीं मौत, 65 वर्षीय बुजुर्ग ने शेल्बी अस्पताल में तोड़ा दम