जोनवार समीक्षा कर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश इंदौर। शहर में अपराध नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने सोमवार 17 नवंबर 2025 को पुलिस मुख्यालय सभागार में सभी जोनल डीसीपी, एडीशनल सीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक अपराध समीक्षा बैठक की। बैठक में इस वर्ष अब तक के गंभीर एवं सामान्य अपराधों, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, विवेचना, सीसीटीएनएस प्रविष्टि, यातायात प्रबंधन, ड्रोन पेट्रोलिंग और मोहल्ला समिति बैठकों की जोनवार समीक्षा की गई। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कड़ा प्रहार पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पिछले 15 दिनों में ही शराब पीकर वाहन चलाने वाले 1897 लापरवाह चालकों के खिलाफ 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने इसे और तेज करने के सख्त निर्देश दिए। मुख्य निर्देश आदतन अपराधियों, बदमाशों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार बाउंड ओवर और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जारी रहे। बीट एवं माइक्रो बीट सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय कर लगातार मॉनिटरिंग हो। रात में प्रभावी चेकिंग के लिए थाना प्रभारी स्वयं मौजूद रहें, वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करें। हॉटस्पॉट और शैडो एरिया पर ड्रोन पेट्रोलिंग के जरिए कड़ी निगरानी रखी जाए। दुर्घटना ब्लैक स्पॉट चिह्नित कर संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए सुधार किया जाए। ई-विवेचना, ई-समन, ई-वारंट जैसी सीसीटीएनएस प्रक्रियाओं को और तेज व सटीक बनाया जाए। यातायात जागरूकता कार्यक्रमों के साथ नियम तोड़ने वालों पर सख्ती जारी रहे। सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए मोहल्ला समिति बैठकों को व्यापक और नियमित किया जाए, जनता की शिकायतों-सुझावों पर त्वरित कार्रवाई हो। बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) आर.के. सिंह सहित सभी जोनल डीसीपी और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट कहा कि इंदौर को देश का सबसे सुरक्षित शहर बनाने के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। View this post on Instagram Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन इंदौर पुलिस की महिला निरीक्षक राधा यादव ने रचा इतिहास यातायात पुलिस की सख्ती बरकरार:पिकनिक परमिट वाली बस से पैसेंजर ढोने पर 10 हजार, बिना फिटनेस कॉलेज बस पर 5 हजार का जुर्माना