प्रदीप चौधरी: चार सप्ताह में प्रवेश सुनिश्चित करने का आदेश, अधिवक्ता पौलोमी पाविनी शुक्ला की जनहित याचिका को मिली सराहना सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि देश के लगभग दो करोड़ अनाथ बच्चों को “शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE)” के तहत शामिल कर चार सप्ताह के भीतर निकटतम विद्यालयों में उनका प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। यह निर्णय अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती पौलोमी पाविनी शुक्ला द्वारा दायर जनहित याचिका के परिणामस्वरूप आया है, जिनकी इस पहल की व्यापक सराहना हो रही है। यह कदम अनाथ बच्चों के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। View this post on Instagram Share this:Tweet Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp PostMoreLike this:Like Loading… Related पोस्ट नेविगेशन बड़नगर पुलिस ने चोरी के बकरे को किया बरामद, ऑटो चालक विनोद बाली गिरफ्तार रक्षाबंधन पर भोपाल में महिला सुरक्षा को लेकर सियासत गरम, उमंग सिंघार ने CM मोहन यादव पर साधा निशाना